अब बिना टिकट पकड़े गये तो देना पड़ेगा दोगुना किराया

Published at :11 Jan 2018 5:17 AM (IST)
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अब बिना टिकट पकड़े गये तो देना पड़ेगा दोगुना किराया

गोपालगंज : रेलवे ने बिना टिकट ट्रेनों में सफर करनेवालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. अब बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्रियों से जिस स्टेशन से ट्रेन चली है वहां से किराया और उसी के बराबर जुर्माना भी लिया जायेगा. इससे पहले चेकिंग स्टेशन से ही जुर्माना वसूला जाता था. हालांकि, जनरल टिकट […]

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गोपालगंज : रेलवे ने बिना टिकट ट्रेनों में सफर करनेवालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. अब बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्रियों से जिस स्टेशन से ट्रेन चली है वहां से किराया और उसी के बराबर जुर्माना भी लिया जायेगा. इससे पहले चेकिंग स्टेशन से ही जुर्माना वसूला जाता था. हालांकि, जनरल टिकट लेकर आरक्षित बोगी में सफर करने वाले यात्रियों को थोड़ी राहत प्रदान की गयी है. पहले रेल प्रशासन ने देश के सभी प्रमुख स्टेशनों को टिकट चेकिंग स्टेशन बना रखा था.

यहां ट्रेनें न्यूनतम 10 मिनट रुकती थीं. इस स्टेशन पर सभी यात्रियों का टिकट चेक किया जाता था. यहां से ट्रेन चलने के बाद यह मान लिया जाता था कि अब कोई भी यात्री बगैर टिकट नहीं है. इसके बाद भी बिना टिकट पकड़े जाने पर टीटीई यात्री से चेकिंग स्टेशन से किराया और 250 रुपया जुर्माना लेते थे. रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों को कम समय में गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों का स्टाेपेज 10 मिनट से भी कम कर दिया है, जिस ट्रेन का स्टाेपेज 15 मिनट था, उसका स्टाेपेज अब आठ मिनट कर दिया गया है. ऐसे में देश भर के चेकिंग स्टेशन की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है.

आरक्षित क्लास का किराया और जुर्माना भी लगेगा
बिना टिकट यात्रियों के लिए नया नियम बनाया गया है. इसके तहत बगैर टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर टीटीई यात्री से जहां से ट्रेन चली है वहां से किराया और किराये के बराबर ही जुर्माना भी लेंगे. उदाहरण के लिए कोई यात्री गोरखपुर से थावे आने से लिए बिना टिकट ट्रेन के लखनऊ एक्सप्रेस से जनरल बोगी में सवार हो गया तो टीटीई उससे लखनऊ से थावे तक आने का किराया 126 रुपये और किराया के बराबर ही जुर्माना 126 रुपये यानी कुल 242 रुपये लेगा. स्लीपर में पकड़े जाने पर यात्री को 360 आठ सौ रुपये किराया और इतना ही जुर्माना देना पड़ेगा. पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ संजय यादव की माने तो नयी व्यवस्था में जनरल टिकट लेकर आरक्षित कोच में सवार होने वाले यात्रियों को राहत दी गयी है.
जनरल टिकट वाले यात्री ने जिस स्टेशन से टिकट खरीदा है और जहां तक जाएगा, वहां तक का आरक्षित क्लास का किराया और जुर्माना लिया जायेगा.
ऐसे कर सकते हैं बचाव
अगर आप किसी कारण देरी से स्टेशन पहुंचे और टिकट नहीं ले पाएं तो ट्रेन के गार्ड को इसकी जानकारी देकर ट्रेन में सवार हो सकते हैं. टीटीई किराया लेकर टिकट बना देगा. आरक्षित कोच में बर्थ खाली होने पर टीटीई किराया लेकर बर्थ भी उपलब्ध करायेगा, लेकिन आरक्षित क्लास में बर्थ नहीं नहीं होने पर वह किराया व जुर्माना लेकर टिकट बनायेगा.
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