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चीनी मिल मालिक व बेटों की जमानत अर्जी खारिज

फैसला. चीनी मिल के ब्वॉयलिंग हाउस का क्वाड फटने से नौ मजदूरों की मौत का मामला एसीजेएम सात के कोर्ट में सुनवाई के बाद रिजेक्ट हुई जमानत अर्जी गोपालगंज : सासामुसा चीनी मिल के मालिक समेत दोनों बेटों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद एसीजेएम सात विपिन बिहारी राय की अदालत ने जमानत अर्जी […]

फैसला. चीनी मिल के ब्वॉयलिंग हाउस का क्वाड फटने से नौ मजदूरों की मौत का मामला

एसीजेएम सात के कोर्ट में सुनवाई के बाद रिजेक्ट हुई जमानत अर्जी
गोपालगंज : सासामुसा चीनी मिल के मालिक समेत दोनों बेटों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद एसीजेएम सात विपिन बिहारी राय की अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के साथ ही मिल मजदूरों और किसानों में मायूसी छा गयी. मिल प्रशासन की तरफ से वरीय अधिवक्ता शरीफ इमाम तथा मनोज कुमार श्रीवास्तव ने जमानत के लिए कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि लाखों किसानों और 856 मिल मजदूरों की रोटी जुड़ी है.
जेल से बाहर आने के बाद चीनी मिल को लेकर निर्णय करना है. जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि चीनी मिल जर्जर होने के बाद भी चलायी जा रही थी, जिससे नौ मजदूरों की मौत हुई है. तीन की हालत अब भी गंभीर है. इस पर कोर्ट ने जमानत अर्जी को रिजेक्ट कर दिया. अब बचाव पक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे. ध्यान रहे कि सासामुसा चीनी मिल हादसे के आरोपित चीनी मिल के मालिक महमूद अली, इनके पुत्र बाबर अली उर्फ मुन्ना, जिसान उर्फ रिक्की को पुलिस ने 22 दिसंबर की देर शाम गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. गत 20 दिसंबर को सासामुसा चीनी मिल हादसे में नौ कर्मचारियों की मौत और तीन के घायल होने के मामले में कुचायकोट थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज करायी गयीं थीं.
इसमें चीनी मिल के डायरेक्टर, उनके भाई, दो बेटों व महाप्रबंधक को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. प्राथमिकी हादसे में मारे गये कृपा यादव के पुत्र अनिल कुमार यादव के बयान पर दर्ज की गयी है.
उधर, चीनी मिल मालिक की जमानत नहीं मिलने से चीनी मिल पर ग्रहण लगता जा रहा है.

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