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234 पैक्स में से 231 डिफाॅल्टर घोषित
मुश्किलें. सहकारिता विभाग के आदेश के बाद व्यापार मंडल के चुनाव से वंचित हो जायेंगे पैक्स अध्यक्ष व्यापार मंडल चुनाव का नामांकन शनिवार से शुरू हो रहा. इस चुनाव में डिफाल्टर पैक्स को चुनाव लड़ने से रोक लगा दी गयी है. इससे पैक्स अध्यक्ष चुनाव से वंचित हो रहे हैं. पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल […]
मुश्किलें. सहकारिता विभाग के आदेश के बाद व्यापार मंडल के चुनाव से वंचित हो जायेंगे पैक्स अध्यक्ष
व्यापार मंडल चुनाव का नामांकन शनिवार से शुरू हो रहा. इस चुनाव में डिफाल्टर पैक्स को चुनाव लड़ने से रोक लगा दी गयी है. इससे पैक्स अध्यक्ष चुनाव से वंचित हो रहे हैं. पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो गया है. आइए बताते है पूरा मामला.
गोपालगंज : आप अगर पैक्स अध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है. इस चुनाव में सहकारिता विभाग ने डिफाॅल्टर घोषित पैक्स को चुनाव लड़ने से रोक दिया है. जिले की 234 पंचायतों के पैक्स में से 231 पैक्स डिफाॅल्टर हो चुके हैं. इनके चुनाव लड़ने की तैयारियों पर पानी फिर गया है. डीसीओ ने 26 सितंबर को सभी निर्वाची पदाधिकारी यानी बीडीओ को आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए पैक्स के डिफाॅल्टर होने की सूची भेजी है.
डीसीओ ने कहा है कि दी सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक ने डिफाॅल्टरपैक्स की सूची भेजते हुए इन्हें चुनाव से वंचित करने को कहा है. डीसीओ की सूची पर नजर डालें, तो 231 पैक्स डिफाॅल्टर है. व्यापार मंडल के चुनाव में नामांकन सात अक्तूबर को होना है, जबकि चुनाव आगामी 17 अक्तूबर को होगा. डीसीओ ने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकारी के पत्रांक 688 दिनांक चार अगस्त ,2017 के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट आदेशित किया है कि डिफाल्टर पैक्स के प्रतिनिधि अध्यक्ष या प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य का उम्मीदवार नहीं बन सकते.
डिफाॅल्टर का नियम : पैक्स को डिफाल्टर तब किया जाता है,
जब उनके द्वारा बैंक का लोन लेकर समय पर चुकता नहीं किया गया हो. इसमें व्यवसाय करने के लिए बैंक से लिया गया ऋण या कृषि यंत्रों के लिए लिया गया ऋण, धान खरीदने के लिए लिया गया ऋण भी शामिल हैं.
क्या है पेच : केसीसी लेने वाले किसान पैक्स के सदस्य हैं. उनको केसीसी बैंक देता है, इसके एवज में किसानों का शेयर बैंक लेता है. पैक्स को न तो शेयर मिलता है और न कमीशन. ऐसी स्थिति में अधिकारी को तय करना होता है कि केसीसी के सदस्य अगर डिफाॅल्टर हैं तो पैक्स को डिफाॅल्टर मानते हैं या नहीं.
पैक्स अध्यक्षों ने आदेश को बताया गैर कानूनी : डीसीओ की तरफ से पैक्स को डिफाल्टर करार दिये जाने के मामले को गैर कानूनी बताया गया है. पैक्स अध्यक्षों का तर्क है कि पैक्स को डिफाॅल्टर करने में बैंक के प्रबंध निदेशक ने जानबूझ कर चुनाव से वंचित करने के लिए कुचक्र रचा है. पैक्स को डिफाॅल्टर करार देने में केसीसी के बकाया को जोड़ा गया है. जबकि केसीसी सीधे बैंक किसानों को देता है. किसानों से ऋण वसूलने का काम बैंक करता है. केसीसी का बकाया बैंक के बैलेंस सीट में दर्ज होता है. ऐसी स्थिति में केसीसी के बकाया को पैक्स पर लैबलिटी दिखा कर डिफाल्टर घोषित किया गया है.
10 व्यापार मंडलों में आधी खाली हो जायेगी प्रबंध कमेटी : पुराने व्यापार मंडल में तीन तरह के सदस्य हैं. इनमें पैक्स के प्रतिनिधि, व्यक्तिगत प्रतिनिधि तथा नामित किसान. पैक्स के डिफाॅल्टर करार देने के बाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के लिए व्यक्तिगत प्रतिनिधि तथा नामित किसान जो सदस्य हैं, उनमें से चुनाव हो सकता है.
छह कार्यकारिणी के सदस्यों का भी चुनाव संभव है, लेकिन छह कार्यकारिणी के सदस्य का चुनाव पैक्स से होना है, जो संभव नहीं दिख रहा.
चार व्यापार मंडल के चुनाव पर ग्रहण : डिफाॅल्टर पैक्स को चुनाव से वंचित किये जाने से चार प्रखंडों के चुनाव पर ग्रहण लग गया है. जिसमें थावे, सिधवलिया, फुलवरिया तथा पंचदेवरी व्यापार मंडल शामिल हैं. यहां पैक्स के ही प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकते हैं.
एक नजर में चुनाव कार्यक्रम
नामांकन की तिथि एवं समय – 7/10/2017 सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक
समीक्षा की तिथि एवं समय – 9/10/2017 सुबह 11 बजे से तीन बजे तक
नामांकन वापसी की तिथि एवं समय – 10/10/2017 को 11 बजे से तीन बजे तक
मतदान आवश्यक हो तो – 17/10/2017 सुबह सात बजे से तीन बजे तक
मतगणना – 17/10/2017 मतदान के तत्काल बाद
सहकारिता मंत्री गंभीर
गोपालगंज व्यापार मंडल के चुनाव में डीसीओ की तरफ से पैक्स को डिफाल्टर करार देने के मामले को गंभीरता से लिया गया है. पैक्स अध्यक्षों की तरफ से अपनी बात को रखा गया है. विभाग गंभीर है. तत्काल इस मामले में विभाग ने निर्णय लेने के लिए डीसीओ को तलब किया है.
राणा रणधीर सिंह, मंत्री सहकारिता विभाग
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