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बिजली कंपनी के अधिकारियों व कर्मियों पर दो हजार का जुर्माना

गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता, कुचायकोट के सहायक अभियंता, भोरे के कनीय अभियंता, जूनियर लाइनमैन डीएन तिवारी व फ्रेंचाइजी दीनबंधु शुक्ल के खिलाफ दो हजार रुपये का जुर्माना किया है. भोरे थाने के रेडवरिया तिवारी गांव के रामेश्वर प्रसाद के घर में लगे मीटर […]

गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता, कुचायकोट के सहायक अभियंता, भोरे के कनीय अभियंता, जूनियर लाइनमैन डीएन तिवारी व फ्रेंचाइजी दीनबंधु शुक्ल के खिलाफ दो हजार रुपये का जुर्माना किया है. भोरे थाने के रेडवरिया तिवारी गांव के रामेश्वर प्रसाद के घर में लगे मीटर की रीडिंग 14 जून, 2014 को 639 यूनिट थी, लेकिन 16 दिन बाद ही 30 जून को जो नया बिजली विपत्र उनके यहां आया.

मीटर रीडिंग 6639 दरसाया गया था. सुधारने के लिए वे अधिकारियों के पास दौड़ते ही रहे, तबतक 27 जुलाई, 2016 को उनके घर का कनेक्शन काट दिया गया. उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. फोरम ने पुराने विपत्र को निरस्त कर संशोधित विपत्र दो माह के अंदर देने का आदेश दिया.

वहीं आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए एक हजार रुपये व मुकदमा खर्च के लिए एक हजार रुपये देने का आदेश भी दिया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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