ePaper

30 दिनों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करनेवालों से वसूले गये 58.24 लाख रुपये

Updated at : 04 May 2024 10:32 PM (IST)
विज्ञापन
30 दिनों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करनेवालों से वसूले गये 58.24 लाख रुपये

फिक नियमों की अनदेखी कर वाहनों व बाइकों का परिचालन करने के मामले में जिले में 30 दिनों में पुलिस टीम ने 58 लाख 24 हजार रुपये वसूले. शनिवार को एसएसपी आशीष भारती ने बताया है कि सिटी ट्रैफिक थाने व बोधगया ट्रैफिक थाने की पुलिस ने 30 लाख 30 हजार 500 रुपये वसूले हैं.

विज्ञापन

गया. ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर वाहनों व बाइकों का परिचालन करने के मामले में जिले में 30 दिनों में पुलिस टीम ने 58 लाख 24 हजार रुपये वसूले. शनिवार को एसएसपी आशीष भारती ने बताया है कि सिटी ट्रैफिक थाने व बोधगया ट्रैफिक थाने की पुलिस ने 30 लाख 30 हजार 500 रुपये वसूले हैं. वहीं, जिले के अन्य थानों की पुलिस ने 27 लाख 93 हजार 500 रुपये वसूले हैं. एसएसपी ने बताया कि सिटी ट्रैफिक थाना व बोधगया ट्रैफिक थाने की पुलिस ने सबसे अधिक सीट बेल्ट नहीं लगानेवालों व हेलमेट नहीं पहननेवालों से 16 लाख 17 हजार रुपये वसूले हैं. वहीं, नो पार्किंग में वाहनों को लगानेवालों से जुर्माना के रूप में चार लाख 79 हजार 500 रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहनों व बाइकों की ड्राइव करनेवालों से तीन लाख 45 हजार रुपये, यातायात बाधित करनेवालों से दो लाख 70 हजार रुपये, नो इंट्री में वाहनों को ड्राइव करनेवालों से दो लाख 70 हजार रुपये, गलत दिशा में वाहनों को ड्राइव करनेवालों से 20 हजार रुपये, खतरनाक तरीके से वाहन की ड्राइव करनेवालों से 13 हजार 500 रुपये, बाइक पर तीन लोगों की सवारी करनेवालों से आठ हजार रुपये, इंश्योरेंस नहीं रखनेवालों से छह हजार रुपये व बिना नंबर प्लेट के वाहन की ड्राइव करनेवालों से 15 सौ रुपये जुर्माना के रूप में वसूला गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन