रेल प्रशासन ने जारी किया वेंडिंग लाइसेंस
Updated at : 29 Sep 2025 8:08 PM (IST)
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गया-पटना रेलखंड की ट्रेनों में अब नहीं चल सकेंगे अवैध वेंडर
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गया-पटना रेलखंड की ट्रेनों में अब नहीं चल सकेंगे अवैध वेंडर
संवाददाता, गया जी. पूर्व मध्य रेल के दानापुर-डीडीयू मंडल के बीच गया जंक्शन और पटना जंक्शन के मध्य चलने वाली ट्रेनों में अब अवैध वेंडर नहीं चलेंगे. क्योंकि, रेल प्रशासन ने इस रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनों में खाद्य व अन्य सामग्री की बिक्री करने के लिए 50 लोगों को लाइसेंस जारी कर दिया है. दानापुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि साहू इंटरप्राइजेज को इस कार्य के लिए अधिकृत कर दिया है. इस इंटरप्राइजेज को लाइसेंस प्रदान कर दिये जाने के बाद इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में लाइसेंसी वेंडर चलेंगे. केवल राजधानी, दुरंतो, वंदे भारत जैसी विशेष ट्रेनों में वेंडर अपना सामान नहीं बेच सकते हैं. साहू इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर सोनू साहू ने बताया कि दानापुर रेल मंडल ने गया-पटना रेलखंड की ट्रेनों में वेंडरों के माध्यम से सामान बिक्री करने के लिए उनके फार्म को अधिकृत किया है. इसके लिए उन्होंने निर्धारित लाइसेंस फी जमा कर दी है. समय-समय पर जैसा निर्देश प्राप्त होगा, उसका अनुपालन किया जायेगा.वेंडरों को वर्दी और बैज किया प्रदान
सोमवार को इन लाइसेंसी वेंडरों को वर्दी और बैज प्रदान किया गया है. गया जी में इस फार्म के स्थानीय अधिकृत मैनेजर राजेश कुमार ने बताया कि गया-पटना रेलखंड पर चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस एवं मेमू पैसेंजर ट्रेनों में इस फार्म के वेंडरों को आई कार्ड और वर्दी प्रदान कर दी गयी है, जो ट्रेनों में रेलवे से तय सामग्री की बिक्री किया करेंगे.सभी पोस्ट प्रभारियों को सौंपे गये अधिकार पत्र
सोनू साहू ने बताया कि गया, जहानाबाद और पटना जंक्शन के आरपीएफ पोस्ट प्रभारियों व थानाध्यक्ष को रेलवे द्वारा जारी किये अधिकार पत्र सौंप दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि लाइसेंसी वेंडरों के साथ या इनके द्वारा कुछ भी गलत होता है या किया जाता है, तो इसको लेकर शर्तों के अनुसार वे सभी दंड के भागी होंगे, जो गलत करते पाये जायेंगे.इसके पहले गया-धनबाद रेलखंड के लिए जारी किया गया लाइसेंस
बता दें कि इसके पहले धनबाद रेल मंडल द्वारा धनबाद-गया स्टेशन के बीच चलने वाली ट्रेनों में एसएस. इंटरप्राइजेज नामक फर्म को वेंडिंग का लाइसेंस प्रदान किया जा चुका है. ऐसे में अब गैर लाइसेंसी वेंडरों के विरुद्ध कार्यवाही की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रों के वाणिज्यिक पदाधिकारी यथा सीआइटी, सीएसजी, आरपीएफ पोस्ट प्रभारियों की बनती है कि रेल के राजस्व वृद्धि में सहयोग करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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