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जिले में मतदगणना को लेकर निषेधाज्ञा लागू

जिले में मतदगणना को लेकर निषेधाज्ञा लागू

डीएम ने मतगणना केंद्रों का घूम-घूमकर लिया जायजा बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना आज मुख्य संवाददाता, गया जी. गया जी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होने के बाद शुक्रवार को मतों की काउंटिंग होगी. चुनाव आयोग की अधिसूचना के आलोक में 226-शेरघाटी, 227-इमामगंज, 228-बाराचट्टी, 229-बोधगया व 233-अतरी से संबंधित मतगणना कार्य बाजार समिति चंदौती में होगा. 225-गुरूआ, 230-गया शहर, 231-टिकारी, 232-बेलागंज व 234-वजीरगंज विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मतगणना का कार्य गया कॉलेज कैंपस में होगा. इस बाबत जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. गुरुवार को जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम शशांक शुभंकर ने दोनों काउंटिंग कैंपस में घूम-घूमकर जायजा लिया. डीएम ने बताया कि काउंटिंग के दौरान पूर्व के चुनाव में भी ऐसा देखा गया है कि मतगणना के दिन मतगणना परिसर के आसपास असामाजिक तत्वों के लोग शांति भंग करने का प्रयास करते रहे हैं. ऐसे में मतगणना कार्य में अनावश्यक परेशानी तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न कराने तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि मतगणना तिथि को असामाजिक व आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगायी जाये. इसके अतिरिक्त जिले के अन्य स्थानों पर जुलूस या प्रदर्शन इत्यादि आयोजित किये जाते हैं, तो उस पर भी नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है. इस कारण 14 नवंबर यानी शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि व संपूर्ण गया जिले में निषेधाज्ञा लागू की गयी है. जुलूस व प्रदर्शन पर प्रतिबंध डीएम ने बताया कि मतगणना के दिन मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल व अभ्यर्थी से संबंधित समूह अथवा अन्य व्यक्तियों की आरे से चार या चार से अधिक व्यक्तियों का मजमा लगाना वर्जित होगा. राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन वर्जित रहेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः छह बजे तक वर्जित रहेगा. राजनैतिक दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख व फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे. इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक संदेश वाट्सएप या एसएमएस अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे. घातक हथियार का प्रदर्शन वर्जित काई व्यक्ति सांप्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा व मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन मतगणना परिसर के आसपास व जिले के किसी भी क्षेत्र में नहीं करेंगे. यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था व मतगणना कर्तव्य में लगे दंडाधिकारी व निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा. यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शवयात्रा, हाट बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.

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