गया. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने दोषी मोहम्मद अजीम को यह सजा सुनायी. साथ ही उसे तीस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. दोषी पीड़िता का अपना चचेरा भाई था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त घटना के समय 19 साल का था. उन्होंने अदालत से कम सजा देने की भी गुहार लगायी. इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस के दौरान कहा कि यह गंभीर अपराध है. कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को पीड़िता का नजदीकी संबंधी होने के कारण उसे गंभीर अपराध माना. घटना 13 अक्टूबर 2018 की है. उसे दिन पीडिता की मां एवं पिता घर में नहीं थे. इसी का फायदा उठाकर दिन में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीडिता की मां के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. मामले में अभियोजन की ओर से चार जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों का परीक्षण कराया गया. था. यह मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 364 /18 से संबंधित है.
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