गयाजी में 10 जून से खनिज परिवहन का नया नियम लागू, लघु खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य

Published by : Sakshi kumari Updated At : 06 Jun 2026 12:17 PM

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सांकेतिक तस्वी

Gayaji News: गया जिले में 10 जून 2026 से अन्य राज्यों से आने वाले बालू, गिट्टी और पत्थर लदे वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) अनिवार्य होगा. बिना ISTP और वैध चालान के पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Gayaji News: बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने लघु खनिजों के परिवहन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब अन्य राज्यों से बालू, गिट्टी, पत्थर, मोरंग और अन्य लघु खनिज लेकर गयाजी में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए 10 जून 2026 से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों और चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गया में खनिज वाहनों के लिए नई व्यवस्था लागू

जिला खनन विकास पदाधिकारी नवेंदु सिंह ने बताया कि अवैध खनन और अनियमित खनिज परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है. अन्य राज्यों से आने वाले सभी खनिज वाहनों को ISTP पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा ट्रांजिट पास

वाहन मालिक और ट्रांसपोर्टर ISTP Bihar Portal पर जाकर वाहन का ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से ट्रांजिट पास के लिए आवेदन किया जा सकेगा. विभाग ने सभी कारोबारियों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है.

जानिए कितना देना होगा शुल्क

विभाग द्वारा ट्रांजिट पास के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है. यदि परिवहन चालान में खनिज की मात्रा वजन के आधार पर दर्ज है तो 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क देना होगा. वहीं आयतन के आधार पर दर्ज खनिज के लिए 85 रुपये प्रति घनमीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा. भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा.

6 घंटे के भीतर लेना होगा ISTP

नए नियम के अनुसार खनिज स्रोत स्थल से परिवहन चालान जारी होने के छह घंटे के भीतर वाहन पर लदे खनिज की मात्रा के अनुरूप ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा. ट्रांजिट पास की वैधता परिवहन चालान की वैधता के बराबर होगी.

बिना दस्तावेज पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

खनिज परिवहन के दौरान वाहन चालक के पास ISTP और संबंधित राज्य से जारी वैध खनिज परिवहन चालान दोनों दस्तावेज होना जरूरी होगा. जांच के दौरान किसी एक दस्तावेज के भी नहीं मिलने पर बिहार खनिज (समाहरण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 एवं संशोधित 2026 के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

खनिज कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को अलर्ट

विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 जून के बाद नियमों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसलिए सभी वाहन मालिक, ट्रांसपोर्टर और खनिज कारोबारी समय रहते पंजीकरण और ट्रांजिट पास की प्रक्रिया पूरी कर लें.

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Sakshi kumari

लेखक के बारे में

By Sakshi kumari

साक्षी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की धरती सीवान से आती हैं. पत्रकारिता में करियर की शुरुआत News4Nation के साथ की. 3 सालों तक डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करने के बाद वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के साथ कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार की राजनीति में रुचि रखती हैं. हर दिन नया सीखने के लिए इच्छुक रहती हैं.

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