ePaper

एक मुश्त जमा होल्डिंग टैक्स करें, पाएं पेनाल्टी व इंट्रेस्ट में छूट

Updated at : 09 Oct 2025 4:42 PM (IST)
विज्ञापन
एक मुश्त जमा होल्डिंग टैक्स करें, पाएं पेनाल्टी व इंट्रेस्ट में छूट

एक मुश्त जमा होल्डिंग टैक्स करें, पाएं पेनाल्टी व इंट्रेस्ट में छूट

विज्ञापन

निगम की ओर से 31 मार्च 2026 तक चलायी जायेगी योजना

वरीय संवाददाता, गया जी. नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स एक मुश्त जमा करने वालों के लिए पेनाल्टी व इंट्रेस्ट में छूट देने की योजना लागू की गयी है. निगम से मिली जानकारी के अनुसार, 83 हजार होल्डिंग से फिलहाल यहां हर वर्ष 18 करोड़ की वसूली की जा रही है. लेकिन, सरकारी व प्राइवेट होल्डिंग पर निगम का करीब 15 करोड़ रुपये बकाया भी है. हाल के दिनों में बढ़े टैक्स के बाद यह बकाया और बढ़ गया है. इसके चलते निगम की ओर से तरह-तरह की लाभकारी योजनाएं लायी जा रही हैं. नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने बताया कि बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 3056 चार अक्तूबर के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127(12), धारा 419 की उप धारा (1) एवं बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 में निहित प्रावधान को लेकर होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के प्रोत्साहन के लिए वन टाइम सेटल्मेंट योजना लागू की गयी है. यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी. यह योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी. इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति एक मुश्त में बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करना चाहता है, तो उन्हें इंट्रेस्ट व पेनाल्टी में छूट दी जायेगी. उन्होंने बताया कि योजना के बारे में लोगों के बीच जागरूकता के लिए स्पेशल टीम तैयार की गयी है. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित वार्डों में कैंप का भी आयोजना किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
JITENDRA MISHRA

लेखक के बारे में

By JITENDRA MISHRA

JITENDRA MISHRA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन