चुनाव में होनेवाले व्यय का ब्योरा समय पर कराये उपलब्ध, अन्यथा होगी कार्रवाई

Published by : Roshan Kumar Updated At : 24 Oct 2025 6:08 PM

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जिला पर्षद के सभागार में उम्मीदवारों व अभिकर्ताओं के साथ बैठक हुई

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गया जी. जिला पर्षद के सभागार में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के संबंध में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन में भाग लेनेवाले सभी उम्मीदवारों व प्राधिकृत अभिकर्ताओं के साथ बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम शशांक शुभांकर ने की. इसमें व्यय प्रेक्षक मानसी सिंह, नोडल पदाधिकारी सह राज्य कार अपर आयुक्त विनय कुमार ने चुनाव आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन से उम्मीदवारों व उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं को अवगत कराया. इस दौरान डीएम ने उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग के चुनाव व्यय से संबंधित अनुदेशों का अक्षरश: पालन किये जाने का अनुरोध किया गया तथा किसी प्रकार की कठिनाई के संबंध में समस्या के त्वरित निबटारा का आश्वासन दिया गया. इस बैठक में व्यय प्रेक्षक मानसी सिंह द्वारा अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग के चुनाव व्यय से संबंधित अनुदेशों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गयी तथा अनुदेशों के ससमय व समुचित अनुपालन पर जोर दिया गया. निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सारसंग्रह के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को दैनिक निर्वाचन के लेखा का संधारण तथा प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रूप से अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या अपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक/निरीक्षण के लिए पदाभिहित अधिकारी के सम्मुख रजिस्टर प्रस्तुत करने के संबंध में जानकारी दी गयी. साथ ही लेखा जांच के लिए निर्धारित तिथि के बारे में अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया. अधिकारियों ने बताया कि गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी व टिकारी के लिए प्रथम लेखा जांच की तिथि 31 अक्तूबर, द्वितीय लेखा जांच की तिथि चार नवंबर व तीसरे लेखा जांच की तिथि आठ नवंबर निर्धारित की गयी है. वहीं, बोधगया, गया सदर, बेलागंज, अतरी व वजीरगंज विधानसभा के लिए प्रथम लेखा जांच की तिथि एक नवंबर, द्वितीय लेखा जांच की तिथि पांच नवंबर व तृतीय लेखा जांच की तिथि नौ नवंबर को निर्धारित किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि उक्त के साथ उपस्थित अभ्यर्थियों व उनके प्रतिनिधियों को इस बात से अवगत कराया गया कि यदि लेखा जांच की निर्धारित तिथि को उनके द्वारा लेखा दल के सम्मुख लेखा जांच नहीं कराया जाता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय के लेखा रखने में असफल माना जायेगा. तदनुसार नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी.

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