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प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज

Updated at : 22 Oct 2025 7:04 PM (IST)
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प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज

शिक्षक के खिलाफ डीइओ को विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश

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शिक्षक के खिलाफ डीइओ को विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश वरीय संवाददाता, गया जी विभिन्न सोशल मीडिया पर उर्दू मध्य विद्यालय सेसारी गुरुआ में पदस्थापित शिक्षक निरंजन कुमार की ओर से राजनीतिक उम्मीदवार के साथ क्षेत्र में भ्रमण व राजनीतिक उम्मीदवार के साथ प्रचार-प्रसार करने का वीडियो वायरल किया गया है. इस मामले में गुरुआ थाने में प्राथमिकी शिक्षक के खिलाफ दायर की गयी है. जिला प्रशासन की ओर से प्रेस बयान जारी कर कहा गया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) के निर्देश के आलोक में उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करायी गयी. जांचोपरांत सेक्टर पदाधिकारी गुरुआ के रूप में कार्यरत प्रखंड पंचायत सचिव गुरुआ ने शिक्षक निरंजन कुमार के विरुद्ध गुरुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. इसके साथ ही इनके खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. डीइओ को निर्देश दिया गया है कि इनके खिलाफ विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू कर दी जाये. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनीटरिंग कमेटी के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व यूट्यूब पर प्रसारित होने वाली खबरों को लगातार बारीकी से नजर रखी जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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JITENDRA MISHRA

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JITENDRA MISHRA is a contributor at Prabhat Khabar.

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