गया : बिहार में कोठी थानाध्यक्षक्यामुद्दीन अंसारीकापार्थिव शरीर आज आैरंगाबादमें झंडा मस्जिदके कब्रिस्तान में पूरे रस्मोरिवाज के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया. थानाध्यक्ष क्यामुदीन अंसारी के जनाजे में भारी संख्या में शामिलहोकर लोगों ने उन्हें अंतिमविदाई दी. उधर, अंसारी हत्या मामले में पुलिस ने आज आराेपी शाने अली की स्कार्पियो को जब्त कर लिया है. पुलिस ने सिविल लाईन के दुर्गाबाड़ी से स्कार्पियो काे जब्त किया है. जानकारी के मुताबिक आरोपी शाने अली खान का औरंगाबाद से भी कनेक्शनहैं.
शाने अली का कोलकता व मुंबई के साथ ही गया के एक विधायक के साथ भीसंबध होने का पता चला है. 30 वर्षीय शाने अली पर कोलकाता सहित जिले की कई थाने में मामला दर्ज है. फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.
अपराधियों ने पहले चाकू से वार किये, फिर मारीं तीन गोलियां
गया जिले के कोठी थाने के थानाध्यक्ष मोहम्मद क्यामुद्दीन अंसारी की सोमवार की सुबह करीब साढ़े छह बजे बाइक सवार तीन अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी. घटना के वक्त थानाध्यक्ष कोठी-मैगरा रोड पर हलीमचक गांव के पास मॉर्निंग वाॅक कर रहे थे. अपराधियों ने थानाध्यक्ष पर पहले दो फायर किये, फिर चाकू से वार और अंत में हथियार से तीन गाेलियां दाग दी. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी.
शाने अली की खोज में पुलिस, छह हिरासत में
थानाध्यक्ष हत्या कांड को सुलझाने को लेकर कोठी पहुंचते ही डीअाइजी ने खुद कमान संभाल ली. करीब 10 बजते-बजते डीआइजी, एसएसपी व सिटी एसपी ने निष्कर्ष निकाला कि थानाध्यक्ष हत्या कांड में इमामगंज थाना के समसाबाद के रहनेवाले शाने अली का हाथ है. घटनास्थल से ही डीआइजी ने शाने अली की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया और समसाबाद, कोठी, हेमजापुर व गया शहर में स्थित उसके सभी ठिकानों पर छापेमारी करने का निर्देश दिया. डीआइजी के निर्देश पर पुलिस की एक टीम में शामिल सिटी एसपी अवकाश कुमार, शेरघाटी डीएसपी उपेंद्र प्रसाद व इमामगंज डीएसपी नंदकिशोर रजक ने समसाबाद में छापेमारी की.
पुलिस की दूसरी टीम में बांकेबाजार थानाध्यक्ष शशि कुमार राणा, रोशनगंज थानाध्यक्ष अमरदीप कुमार, सलैया थानाध्यक्ष रवि भूषण, सहित टेक्निकल सेल के अधिकारियों ने कोठी व आसपास के इलाकों में छापेमारी की. तीसरी टीम में शामिल इमामगंज थानाध्यक्ष अर्जुन प्रसाद, मगध विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष निशांत कुमार, चेरकी थानाध्यक्ष अरुण कुमार व गुरुआ थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिन्हा ने इमामगंज व सिद्धपुर इलाके में छापेमारी की. चौथी टीम में शामिल आमस थानाध्यक्ष उतम कुमार व उनकी टीम ने शेरघाटी व हेमजापुर इलाके में छापेमारी की.
वहीं, पांचवीं टीम में शामिल सिटी डीएसपी आलोक कुमार सिंह, कोतवाली इंस्पेक्टर नीहार भूषण व डेल्हा इंस्पेक्टर अजय कुमार ने शहर के दुर्गा बाड़ी, इमरान कालोनी न्यू करीमगंज सहित अन्य इलाकों में छापेमारी की. गया शहर से उसकी स्कार्पियो बरामद की गयी.
पुलिस टीम ने सोमवार की दोपहर तीन बजे तक छापेमारी के दौरान शाने अली खान के छह समर्थकों को हिरासत में लेने में सफलता पायी. पुलिस गिरफ्त में आनेवाले समर्थ कों में मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैसल जमील, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद सेराज, मोहम्मद मुरार व मोहम्मद तनवीर शामिल हैं. थाने पर चहल-पहल अधिक होने के कारण सभी को हवालात में रखा गया. इसके बाद बारी-बारी से सभी छहों को बुला कर डीआइजी व एसएसपी ने पूछताछ की.
शाने अली का खंगाला आपराधिक इतिहास
कोठी थाने में कैंप के दौरान डीआइजी सौरभ कुमार व एसएसपी गरिमा मलिक ने शाने अली खान का आपराधिक इतिहास खंगाला. पता चला कि शाने अली खान के विरुद्ध कोठी थाने में छह मामले दर्ज हैं. कोठी थाने में पोस्टेड एएसआइ ने डीआइजी व एसएसपी को बताया कि उक्त सभी कांडों में शाने अली के विरुद्ध न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल कर दिया गया है. इन कांडों के अलावा चतरा जिले के कई थानों में शाने अली के वि रुद्ध मामले दर्ज हैं. उन मामलों में शाने अली की गिरफ्ता री को लेकर वारंट से संबंधित कागजात आते रहते हैं. एएसआइ ने बताया कि शाने अली के विरुद्ध कोठी थाने में पहली प्राथमिकी नौ मई 1987 को (कांड संख्या -50/87) दर्ज हुई थी. इसमें धारा 457 व 380 का प्रयाेग किया गया था.
30 नवंबर 2015 को कोठी थाने पर हुए हंगामा की हुई समीक्षा
30 नवंबर 2015 को कोठी थाने पर शाने अली खान व उनके समर्थकों द्वारा किये गये हंगामे की समीक्षा डीआइजी सौरभ कुमार व एसएसपी गरिमा मलिक ने की. थाने के एएसआइ ने अधिकारियों को बताया कि 30 नवंबर 2015 को हुई घटना में शाने अली के विरुद्ध कोठी थाना में कांड संख्या 30/15 दर्ज था. इसमें धारा 307, 27 आर्म्स एक्ट, 147, 148, 149, 337, 338, 341, 332, 353, 447 व 120 बी के तहत प्राथमिकी हुई थी.
29 फरवरी 2012 को भी दर्ज हुआ था मामला
एएसआइ ने डीआइजी व एसएसपी को बताया कि 29 फरवरी 2012 को शाने अली के विरुद्ध कोठी थाने में 27 आर्म्स एक्ट, 506, 504, 379, 325, 323, 342, 341, 149, 148 व 147 के तहत मामला दर्ज हुआ था. इसके अतिरिक्त 23 मार्च 1991 को भी शाने अली के विरुद्ध धारा 364, 374, व 387 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था. इसके अतिरिक्त शाने अली के विरुद्ध 10 अप्रैल 2011 को कांड संख्या 36/11, 25 जून 1991 को कांड संख्या 54/91 व 13 अप्रैल 1993 को कांड संख्या 26/93 में शाने अली को नामजद बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
गायब हुआ सरकारी मोबाइल फोन
थानाध्यक्ष की जिस वक्त बाइक सवार अपराधियों ने हत्या की, उस वक्त उनके पास ही उनका सरकारी मोबाइल फोन (9431822225) था. लेकिन, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंचे, तो उनकी पॉकेट में सरकारी मोबाइल फोन नहीं था. अब प्रश्न उठता है कि क्या अपराधी अपने साथ मोबाइल लेते गये या आसपास फेंक दिया. घटनास्थल पर मौजूद डीआइजी सौरभ कुमार व एसएसपी गरिमा मलिक सहि त अन्य पुलिस पदाधिकारी सरकारी मोबाइल फोन के बारे में वहां उपस्थित पुलिसकर्मियों से पूछते रहे. लेकिन, कुछ पता नहीं लगा. अधिकारियों ने उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया, लेकिन वह स्वीच्ड ऑफ मिला.
पर्व-त्योहारों में निभाते थे अहम भूमि का
थानाध्यक्ष सभी पर्व -त्याेहाराें में अहम भूमिका निभाते थे. अपने शुभचिंतकों से कहा करते थे कि अगर समाज में वैमनस्ता मिटाना है तो एक-दूसरे के पर्वों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए. ऐसा करने से एक-दूसरों के दिल में स्नेह व प्यार बढ़ेगा. घटनास्थल पर मौजूद थानाध्यक्ष के एक शुभचिंतक ने कहा कि एक अक्तूबर यानी शनिवार को बिकोपुर गांव में होनेवाले दुर्गा पूजा को लेकर जलयात्रा में वह अपनी उपस्थिति देकर लोगों का हौसला बढ़ाया था.

