बाल संरक्षण के लिए सिर्फ नियम-कानून काफी नहीं
गया: बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक आलोक रंजन ने कहा कि बाल संरक्षण के लिए बनाये गये नियम-कानून ही काफी नहीं है. सरकार द्वारा बाल संरक्षण के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से जुड़े सभी एजेंसी, संगठन व विभाग के आपसी समन्वय से ही बाल संरक्षण संभव है. उन्होंने बाल मजदूरी, बाल विवाह […]
बाल कल्याण समिति के शिवदत्त कुमार ने बाल विवाह का मुख्य कारण दहेज प्रथा व असुरक्षा समेत बाल श्रम पर विस्तार से चर्चा की गयी. उन्होंने सरकार के नियमों में व्याप्त पेच पर भी फोकस किया. किशोर न्याय परिषद के सदस्य सुनील कुमार ने बच्चों के पुनर्वास की समस्या रखी. किशोर न्याय अधिनियम के राज्य सलाहकार सदस्य तारकेश्वर सिंह ने सरकारी व गै-सरकारी संस्थाओं के समन्वय पर प्रकाश डालते हुए बाल श्रम, बाल विवाह व बाल व्यापार पर रोक लगाने के लिए बने विभिन्न कानूनों की जानकारी दी. वहीं, अग्रगामी इंडिया के परियोजना समन्वयक फैसल करीम ने भी गोष्ठी को संबोधित किया.
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