मुआवजे के तौर पर आठ लाख रुपये का किया जायेगा भुगतानवरीय संवाददाता, गया जी. अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुविधा देने के लिए बिहार सरकार की ओर से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा का प्रावधान है. डीएम शशांक शुभंकर ने बुधवार को 20 पीड़ित लाभुकों को मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है, जो सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में जायेगा. उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी व आरोप पत्र पर अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं समय-समय पर पीडित-पीड़िता को राहत अनुदान के कुल 20 मामलों, जिसमें प्राथमिकी के आधार पर 19 व आरोप पत्र के आधार पर एक मामले में मुआवजा भुगतान के लिए डीएम ने स्वीकृति दी है. इसमें प्रथम किस्त के 19 मामलों में 753750 रुपये व एक मामले की द्वितीय किस्त के तौर पर 50000 रुपये का भुगतान किया जायेगा.
इन्हें मिलेगा मुआवजा
अलीपुर थाना क्षेत्र के रुपसपुर बाजर की रीमा देवी को प्रथम किस्त 51050 रुपये, चेरकी थाना क्षेत्र के करामदान गांव के विजय मांझी को 25150, गहलौर थाना क्षेत्र के परसा गांव की पार्वती देवी को 50150, धनगाईं थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव की रेखा सिंह को 51050, टनकुप्पा थाना क्षेत्र दरियाचक डेल्हा गांव के हरेंद्र माझी को 25150, बाराचट्टी थाना क्षेत्र के गजरागढ़ के कुंदन कुमार को 25150, वजीरगंज क्षेत्र के दुलार पासवान को 25150, टिकरी क्षेत्र की जैमतिया देवी को 50150, फतेहपुर क्षेत्र के राजू कुमार को 50150, मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बॉबी कुमार को 25150, वजीरगंज थाना क्षेत्र की मीणा देवी को 25150, मोहनपुर थाना क्षेत्र की गुजरी देवी को 25150, मुफ्फसिल के शंभू पासवान को 50150, बाराचट्टी थाना क्षेत्र की रिंकी कुमारी को 50150, मुफ्फसिल थाना क्षेत्र की रवीना कुमारी को 50150, बोधगया थाना क्षेत्र की चांदो देवी को 50150, मोहनपुर थाना क्षेत्र के कामेश्वर दुसाध को 50150, मोहनपुर थाना क्षेत्र की निशा कुमारी को 50150, डेल्हा थाना क्षेत्र की ज्योति प्रकाश को 25150 के अलावा टिकरी थाना क्षेत्र के प्रभु चौधरी को 50000 रुपये का मुआवजा मिलेगा.
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