नगर आयुक्त ने जारी की सूचना

गया: मेयर विभा देवी के खिलाफ लाये गये अविश्वास के प्रस्ताव पर बैठक 10 जुलाई को होगी. नगर आयुक्त रामविलास पासवान ने इसकी सूचना जारी कर दी है. जारी सूचना में नगर आयुक्त ने लिखा है कि 12 जून को 30 पार्षदों द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे मेयर ने निरस्त कर दिया. […]
गया: मेयर विभा देवी के खिलाफ लाये गये अविश्वास के प्रस्ताव पर बैठक 10 जुलाई को होगी. नगर आयुक्त रामविलास पासवान ने इसकी सूचना जारी कर दी है. जारी सूचना में नगर आयुक्त ने लिखा है कि 12 जून को 30 पार्षदों द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे मेयर ने निरस्त कर दिया. इसके बाद फिर से 21 जून को 30 पार्षदों ने प्रस्ताव पर बैठक कराने को लेकर प्रस्ताव दिया.
मेयर ने 28 जून को इसे भी निरस्त करते हुए प्रस्ताव पर विधि परामर्श लेने की सलाह दी. 29 जून को नगर आयुक्त ने इस मामले में निगम की विधि शाखा से विचार किया और बैठक की तिथि घोषित कर दी. नगर आयुक्त ने इसमें बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली 2010 की कंडिका 2(3) और बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 48(3) का जिक्र किया है. गौरतलब है कि मेयर के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर काफी दिनों से खींचतान जारी थी. 30 पार्षदों द्वारा दो बार बैठक के लिए दिये गये प्रस्ताव को मेयर ने निरस्त कर दिया गया था.
इन पार्षदों ने किये थे हस्ताक्षर : ब्रजभूषण प्रसाद, शगुफ्ता परवीन, राजेश कुमार, उपेंद्र कुमार, रामलखन चौधरी, सुरेंद्र प्रसाद, शिवदास मोची, खतीब अहमद, शमीम आरा, किरण देवी, सरिता देवी, वीणा देवी, सुनैना देवी, उषा देवी, रजनी कुमारी, ओमप्रकाश, शशि किशोर शिशु, धर्मेद्र कुमार, अनीता अनु, अंजु शर्मा, रागिनी कुमारी, इंदू देवी, सुमित्र देवी, हाजरा खातून, सरस्वती देवी, सारिका वर्मा, सुधा सिन्हा, मीना देवी, शवीना परवीन व सुमैया परवीन.
क्या कहता है नियम
बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली 2010 की धारा 2(3) – मुख्य पार्षद द्वारा बैठक के लिए नियत तिथि के भीतर सूचना निर्गत करने पर अथवा नियत तिथि के भीतर बैठक का आयोजन नहीं करने की स्थिति में अधियाचकों द्वारा विशेष बैठक बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 48(3)के अनुसार बुलायी जायेगी. इसके लिए सूचना मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी.
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