फरार पुलिसकर्मियों की बेल रिजेक्ट
Updated at : 24 Feb 2019 3:22 AM (IST)
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गया : नवंबर से फरार चल रहे पुलिस एसोसिएशन गया के मंत्री (एएसआइ) सत्यवीर सिंह व कैमूर जिला पुलिस बल में पोस्टेड सिपाही (189) हरेंद्र शाह सहित दो अन्य लोगों की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को गया कोर्ट ने खारिज कर दी. इनके विरुद्ध पुलिस केंद्र गया के पुलिस उपाधीक्षक साबिर अहमद हुसैन ने नौ […]
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गया : नवंबर से फरार चल रहे पुलिस एसोसिएशन गया के मंत्री (एएसआइ) सत्यवीर सिंह व कैमूर जिला पुलिस बल में पोस्टेड सिपाही (189) हरेंद्र शाह सहित दो अन्य लोगों की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को गया कोर्ट ने खारिज कर दी. इनके विरुद्ध पुलिस केंद्र गया के पुलिस उपाधीक्षक साबिर अहमद हुसैन ने नौ नवंबर 2018 को रामपुर (गया) थाने में धारा 290, 420, 427, 435 व 11 जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी (424/ 18) दर्ज करायी थी.
जानकारी के अनुसार, अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अशोक कुमार पांडे की अदालत में नवंबर महीने से फरार चल रहे शराबी व जुआरी सिपाही हरेंद्र शाह, एएसआइ सत्यवीर सिंह, महिला सिपाही भारतीय कुमारी गांधी का बेटा सानू कुमार और संतोष सिंह के बेटे गोलू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दी.
यह जानकारी अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने दी. इस मामले में अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा अगर यह कृत्य किया जाता है वह बहुत हीशर्मसार करने वाला है. इससे जनता और प्रशासन के बीच गलत संदेश जाता है. इस मामले में अपर लोक अभियोजक मुकेश चंद सिन्हा ने भी अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा.
गौरतलब है कि गया के एसएसपी राजीव मिश्रा के आदेश पर नौ नवंबर 2018 को उक्त प्राथमिकी पुलिस लाइन डीएसपी ने दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में डीएसपी ने बताया है कि सूचना के आधार पर उक्त चारों अभियुक्तों के बारे में जानकारी मिली कि कुछ लोग पुलिस लाइन में जुआ खेल रहे थे. जुआ खेलने के क्रम में किसी बात पर विवाद हुआ. बाद में हाथापाई और मारपीट की घटना भी हुई. घटना के निरीक्षण करने पर वहां जली हुई अवस्था में एक चार पहिया वाहन खड़ी थी. तथा बैरक के कमरे में ताश के कुछ पत्ते व फूटी हुए बोतलें बिखरी पड़ी थीं.
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