गया : हत्या के एक मामले में बुधवार को एक ही परिवार की पांच महिलाओं व तीन पुरुषों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. त्वरित न्यायालय प्रथम दिग्विजय सिंह की अदालत में बाराचट्टी थाना कांड संख्या 125 /04 में लालो यादव, चरितर यादव, विनोद यादव, जगिया देवी, शांति देवी, जीरा देवी, समुद्री देवी व तेतरी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
इस मामले के सूचक बाराचट्टी थाना के झांजी गांव निवासी नीरू यादव ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 24 अगस्त 2004 को जब वह अपने भाई के साथ खेत में आरी बना रहे थे उसी समय उक्त अभियुक्तों ने लाठी, डंडा, खंती व कुदाल लेकर आये और मुझे तथा मेरे भाई को को पीटने लगे. हल्ला सुन कर मेरे पिताजी लीला यादव मेरी मां पचिया देवी व छोटे भाई की पत्नी ललिया देवी आयी और हम लोगों को बचाने लगे.
लालो यादव व चरित्र यादव ने खंती से मेरे पिताजी के पैर और सीने पर वार किया, जिससे वह वहीं गिर गये. बाद में इलाज के क्रम में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 302 /149 में आजीवन कारावास व 25 -25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई धारा 323/ 149 व 147 में एक- एक साल की सजा सुनायी.
जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में नौ महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मुकेश चंद सिन्हा व बचाव पक्ष की ओर से मनोज कुमार विश्वकर्मा ने बहस की. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई. सजा सुनाने के पश्चात अदालत ने इन सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया.