गया जी. धनबाद-गया सहित विभिन्न रेलखंडों पर जुलाई में अनावश्यक चेन पुलिंग के 123 मामलों में आरपीएफ ने आरोपियों को गिरफ्तार कर ₹58,100 जुर्माना वसूला. वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक मोहम्मद इकबाल ने बताया कि चेन पुलिंग सिर्फ आपात स्थिति में ट्रेन रोकने की सुविधा है, लेकिन इसका दुरुपयोग समयपालन, सुरक्षा और परिचालन लागत पर नकारात्मक असर डालता है. रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत ₹1,000 जुर्माना या एक वर्ष की सजा का प्रावधान है. रोकथाम के लिए सीसीटीवी निगरानी, जागरूकता अभियान और त्वरित कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यात्रियों से अनावश्यक चेन पुलिंग न करने की अपील की गयी.
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