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गया : प्रेमी से मिलने एक मकान में गयी थी नाबालिग, गैंगरेप कर वीडियो किया वायरल, आठ गिरफ्तार

घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने छोड़ा अपना गांव गया : नाबालिग से दुष्कर्म व वीडियो वायरल करने का एक और मामला सामने आया है. घटना मानपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने आठ युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है, […]

घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने छोड़ा अपना गांव
गया : नाबालिग से दुष्कर्म व वीडियो वायरल करने का एक और मामला सामने आया है. घटना मानपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने आठ युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है, जिससे वीडियो बनाया गया. पुलिस ने सभी आरोपितों के मोबाइल को जब्त कर जांच के लिए एफएसएल की टीम को सौंप दिया है.
घटना 25 अगस्त की बतायी जाती है. मामले में दो युवकों व 40 से अधिक महिलाओं के शामिल होने की बात सामने आ रही है. घटना के बाद से पीड़िता का पूरा परिवार गांव छोड़ कर जा चुका है. जानकारी के अनुसार, किशोरी (पीड़िता) कथित प्रेमी से मिलने गांव के ही एक अर्धनिर्मित खाली पड़े मकान में गयी थी.
करीब आधा दर्जन से अधिक युवक पहुंचे व दोनों को बंधक बना युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया. इस दौरान वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. घटना के बाद दोनों के साथ मारपीट भी की गयी. एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि वीडियो पुलिस के पास पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी गयी. शनिवार की देर रात तक वारदात में शामिल सुरहरी गांव के आठों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया.
केस दर्ज कराने के लिए युवती की हो रही काउंसेलिंग : एसएसपी ने बताया कि युवती व उसके परिजनों की काउंसेलिंग की जायेगी, ताकि मामले में केस दर्ज हो सके. उनकी खोज की जा रही है. पीड़िता का पूरा परिवार घटना के बाद से ही अपना गांव छोड़ कर जा चुका है.
जल्द ही उन्हें केस करने के लिए तैयार कर लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि इस मामले में बालेश्वर रविदास के बेटे श्रीचंद कुमार, रामवृक्ष मांझी के बेटे गुड्डू मांझी, संजय रविदास के बेटे प्रकाश रविदास, शिवशंकर मिस्त्री के बेटे विक्कू कुमार (सभी 20 वर्ष के), फगुनी रविदास के बेटे पिंटू रविदास, सुधीर कुमार के बेटे सौरभ कुमार (दोनों 22 वर्ष के), कैलाश रविदास के 23 वर्षीय बेटे बबलू रविदास व कामेश्वर यादव के 25 वर्षीय बेटे संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि सौरभ कुमार के मोबाइल से विक्कू कुमार ने वीडियो बनाया और वायरल किया.
इन धाराओं के तहत हुआ मुकदमा : वीडियो को आधार बनाते हुए मुफस्सिल के थानाध्यक्ष कमलेश शर्मा के बयान पर पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट के तहत कांड संख्या 356/18 दर्ज कराया है. इन पर 376 बी, 376 डीए, 354 बी, 341, 342, 323, 34, 67, 67 ए, 67 बी व आईटी एक्ट 200 जैसी धाराएं लगायी गयी हैं.
Prabhat Khabar Digital Desk
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