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विदेशी महिला से धोखाधड़ी मामले में पिता-पुत्र को सात-सात साल के कारावास की सजा

Updated at : 20 Jul 2018 8:44 PM (IST)
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विदेशी महिला से धोखाधड़ी मामले में पिता-पुत्र को सात-सात साल के कारावास की सजा

गया : बिहार में गया जिले की एक अदालत ने एक विदेशी महिला के साथ धोखाधड़ी के मामले में पिता और उसके पुत्र को सात-सात वर्ष के कारावास की आज सजा सुनायी. सहायक सत्र न्यायाधीश रामानंद राम ने स्कॉटलैंड की एन राबर्ट के साथ धोखाधड़ी करने के दोषी तारकेश्वर प्रसाद यादव और उसके पुत्र संजय […]

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गया : बिहार में गया जिले की एक अदालत ने एक विदेशी महिला के साथ धोखाधड़ी के मामले में पिता और उसके पुत्र को सात-सात वर्ष के कारावास की आज सजा सुनायी. सहायक सत्र न्यायाधीश रामानंद राम ने स्कॉटलैंड की एन राबर्ट के साथ धोखाधड़ी करने के दोषी तारकेश्वर प्रसाद यादव और उसके पुत्र संजय कुमार को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने इसके साथ ही दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि वर्ष 2015 में राबर्ट ने अपनी एक स्वयंसेवी संस्था करमा प्रोजेक्ट के भवन निर्माण के लिए तारकेश्वर प्रसाद यादव और उसके पुत्र संजय कुमार को 40 लाख रुपये दिये थे. लेकिन, राबर्ट को भवन नहीं सौंपा गया.

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