विदेशी महिला के साथ धोखाधड़ी के मामले में बाप-बेटा दोषी करार

Updated at : 17 Jul 2018 3:34 AM (IST)
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विदेशी महिला के साथ धोखाधड़ी के मामले में बाप-बेटा दोषी करार

गया : बोधगया में एक विदेशी महिला के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने बोधगया के न्यू ताराडीह-भागलपुर गांव के रहनेवाले तारकेश्वर यादव व उनके बेटे संजय कुमार को भादवि की धारा 406 व 420 के तहत दोषी करार देते हुए अधिकतम सजा के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेज दिया. अपर […]

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गया : बोधगया में एक विदेशी महिला के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने बोधगया के न्यू ताराडीह-भागलपुर गांव के रहनेवाले तारकेश्वर यादव व उनके बेटे संजय कुमार को भादवि की धारा 406 व 420 के तहत दोषी करार देते हुए अधिकतम सजा के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेज दिया. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (आठ) राजीव कुमार की अदालत में बोधगया थाना कांड संख्या 324/15 में इस मामले के सूचक स्कॉटलैंड की रहनेवाली एन रॉबर्ट्स ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 2008 से लेकर 2015 तक संजय कुमार व तारकेश्वर यादव ने अपनी जमीन पर कर्मा प्रोजेक्ट के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए एग्रीमेंट किया था.
लेकिन, बिल्डिंग बनाने के बाद उसने इस बिल्डिंग को कर्मा प्रोजेक्ट को देने से इन्कार कर दिया और इसके लिए इसने विदेशी महिला से 40 लाख से ज्यादा की रकम ले ली. इसमें चार बैंक चेक और बेस्टन यूनियन के माध्यम से भी बाप-बेटे ने पैसे लिये थे. जब विदेशी महिला थाने जाने की बात कहती, तो बाप-बेटे फिर से नया एग्रीमेंट तैयार कर देते. इस मामले में सूचक की बेटी लीजा रॉबर्ट्स की भी गवाही स्कॉटलैंड के सेरिफ कोर्ट में भी हुई, जिसकी गवाही की कॉपी कोर्ट में अभिलेख पर भी है.
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच लोगों की गवाही करायी गयी. ये विदेशी महिला जिस दिन अदालत में गवाही देने आयी थी, उसके तीन दिनों के बाद अभियुक्तों ने इस विदेशी महिला पर जानलेवा हमला भी किया था. इसकी प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी. इसका बोधगया थाना कांड संख्या- 190/18 जो अभी अदालत में लंबित है. इस मामले में बाप-बेटे के अलावे राहुल कुमार व अजय कुमार को भी अभियुक्त बनाया गया है.
अदालत में दोनों पक्षों की बातों सुनने के बाद बाप और बेटे को दोषी मानते हुए अधिकतम सजा के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भेज दिया. अभियोजन पक्ष की ओर अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार व सूचक की ओर से प्रवीर एमोस व बचाव पक्ष की ओर से कौशर फातिमा ने अपना पक्ष रखा.
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