आर्म्स एक्ट मामले में तीन साल की सजा
Updated at : 17 Jul 2018 3:33 AM (IST)
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गया : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (चतुर्थ) संजय कुमार की अदालत में आंती थाना कांड संख्या 15/02 में आंती गांव के रहनेवाले कन्हाई यादव को तीन साल की सजा सुनायी गयी. इस मामले के सूचक आंती थाने के सहायक अवर निरीक्षक (एएसअाइ) हिमांशु चंद्र मांझी ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि आठ जुलाई 2002 […]
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गया : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (चतुर्थ) संजय कुमार की अदालत में आंती थाना कांड संख्या 15/02 में आंती गांव के रहनेवाले कन्हाई यादव को तीन साल की सजा सुनायी गयी. इस मामले के सूचक आंती थाने के सहायक अवर निरीक्षक (एएसअाइ) हिमांशु चंद्र मांझी ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि आठ जुलाई 2002 की सुबह साढ़े छह बजे एक देशी पिस्तौल व .315 बोर की तीन जिंदा कारतूस कन्हाई यादव के पास से जब्त किये गये थेेेे. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त कन्हाई यादव को धारा 25-1-बी में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपया जुर्माना और धारा 26 में छह माह की सजा सुनायी.
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