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आयुक्त ने लोक शिकायत के नौ मामलों में की सुनवाई

गया : मगध प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय कक्ष में बुधवार काे आयुक्त सुश्री टीएन बिंधेश्वरी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कुल नाै मामलों में सुनवाई की. अपील करनेवाली सोनम कुमारी को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के मामले में सुनवाई के दौरान गया के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जाति बदल जाने […]

गया : मगध प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय कक्ष में बुधवार काे आयुक्त सुश्री टीएन बिंधेश्वरी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कुल नाै मामलों में सुनवाई की. अपील करनेवाली सोनम कुमारी को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के मामले में सुनवाई के दौरान गया के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जाति बदल जाने के कारण उन्हें छात्रवृत्ति के रुपये नहीं मिल पाये. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पत्राचार कर जाति में सुधार कर दिया गया है,

परंतु आवंटन के अभाव के कारण अब उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है. दूसरे मामले में अपील करनेवाले मोहम्मद इरशाद खान अनुपस्थित रहे. पुलिस लाइन रोड कोइली पोखर के पास बिना नक्शा पास कराये अपार्टमेंट बनाने से संबंधित इनके परिवाद में पिछली तिथि को नगर आयुक्त को जांच रिपाेर्ट व नक्शा की प्रति आवेदक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. नगर आयुक्त ने बताया कि परिवादी को नक्शा व जांच रिपाेर्ट उपलब्ध करा दिया जायेगा.

एक अन्य अपीलार्थी, मानव का कोतवाली थाने के नये भवन का डायवर्सन के कारण सड़क ऊंची होने से संबंधित मामले में नगर आयुक्त ने बताया कि यह मामला नेशनल हाईवे से संबंधित है. एनएचएआइ के कार्यपालक अभियंता को इस मामले से संबंधित अनुपालन रिपाेर्ट तीन दिनों के अंदर उपस्थित करने का आदेश दिया गया. अपील कनेवाले पारसनाथ बरेलिया का मामला आदर्श नगर व ढोलकिया गली केे संयुक्त नाला को अतिक्रमण मुक्त करने व साफ-सफाई कराने से संबंधित था. नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि नाले की सफाई करायी जा चुकी है, परंतु उक्त नाला अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया है. नगर आयुक्त को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया.
अपील करनेवाले सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता का ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण निर्धारित अवधि में रहते हुए भी नहीं किये जाने व विलंब शुल्क के साथ लाइसेंस नवीकरण किये जाने व उसी क्रम में जिला परिवहन कार्यालय के कर्मी द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करने से संबंधित मामले में आयुक्त के सचिव ने जांच की. जांच रिपाेर्ट के अनुसार, उस समय सर्वर खराब रहने के कारण परिवादी का लाइसेंस नवीकरण नहीं किया जा सका व उसके बाद विलंब शुल्क के साथ उनका लाइसेंस नवीकरण किया गया. उन्होंने इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को विभाग स्थल पर इस समस्या को उठाने का निर्देश दिया. परिवादी द्वारा बताया गया कि उनके लाइसेंस का नवीकरण किया जा चुका है जहां तक उनके साथ दुर्व्यवहार किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उक्त कर्मी द्वारा माफी मांग ली गई है. अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है. उक्त अवधि में जिन लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ, परंतु सर्वर खराब होने की वजह से विलंब शुल्क के साथ लाइसेंस नवीकरण किया गया, उसकी सूची जिला परिवहन पदाधिकारी को विभाग को भेजने एवं समस्या का समाधान के लिए मंतव्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया तथा अपने सभी कर्मियों को अनुशासन एवं आवेदक के साथ अच्छा व्यवहार करने हेतु निर्देश दिया गया.
कांड संख्या- 356/17 में समुचित कार्रवाई नहीं होने से संबंधित मामले में नगर पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अभियुक्त राकेश कुमार के विरुद्ध आरोप सत्य पाया गया है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त किया गया है. गिरफ्तारी के डर से उक्त अभियुक्त फरार है. न्यायालय से इश्तेहार की मांग की गयी है. न्यायालय द्वारा अवगत
कराया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक है. इसलिए इश्तेहार निर्गत नहीं किया जा सकता है.

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