Darbhanga News: पीएम एवं उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करने के आरोपित ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

Updated at : 09 Sep 2025 10:51 PM (IST)
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Darbhanga News: पीएम एवं उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करने के आरोपित ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

Darbhanga News:आरोपित मो. नौशाद की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई.

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Darbhanga News: दरभंगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्व. मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करने के मामले के आरोपित मो. नौशाद की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई. न्यायालय ने कांड दैनिकी सहित जिले के सभी थाने से आरोपित के आपराधिक इतिहास मंगाने का निर्देश पीपी अमरेंद्र नारायण झा को दिया है. निर्देश की प्रति एसएसपी को भी भेजी गयी है. सुनवाई की अगली तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गयी है. अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने याचिका का विरोध किया. अदालत ने दरभंगा जिले के सभी थाना से आवेदक नौशाद का आपराधिक इतिहास प्राप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. आवेदक के अधिवक्ता की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मौखिक याचना की गयी थी, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया.

अप्राथमिकी अभियुक्त मो. रिजवी की ओर से दाखिल की गयी नियमित जमानत याचिका

वहीं, इसी मामले में विगत 29 अगस्त से काराधीन अप्राथमिकी अभियुक्त मो. रिजवी उर्फ राजा की ओर से नियमित जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल की गयी है, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होगी.

भाजपा जिलाध्यक्ष के आवेदन पर 28 अगस्त को दर्ज की गयी थी प्राथमिकी

विदित हो कि पिछले दिनों महागठबंधन के मंच से आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किये जाने के आरोप में सिमरी थाना की पुलिस ने भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के आवेदन पर 28 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की थी. पुलिस ने इस मामले के एक मो. रिजवी ऊर्फ राजा को गिरफ्तार कर न्यायिक आदेश से मंडल कारा भेज दिया था.

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