Darbhanga News: दरभंगा. विशिष्ट शिक्षकों को अक्तूबर महीने के वेतन से वेतन संरक्षण (पे-प्रोटक्शन) का लाभ मिलने लगेगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्थापना डीपीओ एवं कोषागार पदाधिकारी को पत्र जारी कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. कहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का प्रावधान है. इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दिया जाएगा. इसमें राज्य सरकार के प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल है. स्पष्ट किया है कि फिटमेंट मैट्रिक टेबल के अनुसार पहली से पांचवी, छठी से आठवीं, नवमी से दसवीं एवं दसवीं से ग्यारहवीं शिक्षकों के लिए मूल वेतन क्रमशः 25000, 28000, 31000 एवं 32000 रुपए से प्रारंभ होता है. स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जिनका मूल वेतन से अधिक होगा, उन्हें वर्ग बार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा.
तैयार की जायेगी ऐसे विशिष्ट शिक्षकों की सूची
जिलास्तर पर ऐसे विशिष्ट शिक्षक, जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है, उनकी सूची तैयार की जाएगी. निदेशक ने कहा है कि जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है, उस शिक्षक का मूल वेतन (पे- प्रोटेक्शन के साथ) अगले तीन दिनों में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कर कार्यालय आदेश निर्गत किया जाएगा. इसके अनुसार अक्तूबर 2025 के वेतन का भुगतान जिले में उपलब्ध आवंटन से सुनिश्चित किया जाएगा. एक अनुमान के अनुसार जिले के 10000 से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

