Darbhanga News: मुजफ्फरपुर के अपराधी को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 18 Aug 2025 10:51 PM (IST)
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Darbhanga News: मुजफ्फरपुर के अपराधी को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष सश्रम कारावास

Darbhanga News:लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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Darbhanga News: दरभंगा. दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के मधुवन कांटी गांव निवासी उमाशंकर सहनी के पुत्र पप्पू कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1- बी) में तीन वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी दिलीप कुमार साह ने बताया कि 11 अगस्त 2023 को लहेरियासराय थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, कि रहमगंज मोहल्ला स्थित एटीएम के पास कुछ संदिग्ध लोग घूम रहें हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने एटीएम के निकट से पप्पू कुमार और आदित्य कुमार उर्फ गोलू को गिरफ्तार की. तलाशी के दौरान पप्पू के पास से एक देशी कट्टा, 54 एटीएम कार्ड और एक लाख 10 हजार रुपये तथा गाेलू के पास से 20 एटीएम कार्ड बरामद हुआ. घटना की प्राथमिकी लहेरियासराय थाना में दर्ज हुई. अदालत में इस मुकदमा का विचारण सत्रवाद सं. 733/2023 के तहत प्रारंभ हुआ. सोमवार को अदालत ने अभियुक्त पप्पू कुमार को यह सजा सुनाई है. इसी मामले के दूसरे आरोपित आदित्य कुमार उर्फ गोलू को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया.

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