Darbhanga News: दरभंगा. प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के लोक शिकायत निवारण कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी ने बताया है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रथम अपील वाद विकास चंद्र मामले में मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने तथा लिपिक के बिना प्राधिकार पत्र के उपस्थित होने पर आयुक्त ने खेद प्रकट किया. जिला पंचायत राज पदाधिकारी पर पांच हजार हजार रुपये दंड किया गया. जुर्माने की राशि पदाधिकारी से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र मांगा गया है. वहीं चन्द्रदीप कुमार मामले में सुनवाई के क्रम में पाया गया कि अपीलार्थी के मामले का निवारण (अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान) नहीं किया गया है. आयुक्त ने इस पर खेद प्रकट करते हुए समस्तीपुर के बीडीओ पर 500 रुपये जुर्माना लगाया है.
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