Darbhanga News: दरभंगा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में दोषी सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर भड़वारा निवासी नौशाद को 10 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अदालत ने भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी को 10 वर्ष की कारावास और 498(ए) में दो वर्ष कारावास और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा और भुगतनी होगी. दोनों सजा साथ- साथ चलेगी. अदालत ने आरोपित को 10 अक्तूबर को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा, दरभंगा भेजने का आदेश दिया था. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे अपर लोक अभियोजक चम्पा मुखर्जी ने बताया कि केवटी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर दानी निवासी हमीदा खातून ने सिंहवाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए नौशाद के विरुद्ध आरोप लगाया था कि वह दस हजार रुपये दहेज नहीं मिलने के कारण पत्नी शहानी खातून को तेल छिड़ककर आग लगाकर हत्या कर दी.
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