Darbhanga News: पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 08 Aug 2025 7:16 PM (IST)
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Darbhanga News: पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

Darbhanga News:जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम आदि देव की अदालत ने पति को पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Darbhanga News: दरभंगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम आदि देव की अदालत ने पति को पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी. अदालत ने मामले में सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर बैंकर्स कॉलनी निवासी रमण कुमार चौधरी उर्फ डब्ल्यू कुमार चौधरी को भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार साह ने बताया कि दोषी के विरुद्ध उसके ससुर सह मृतिका के पिता नेहरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर निवासी नुनु मिश्र ने 25 जुलाई 2021 को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 25 जुलाई 2021 की सुबह दामाद रमन कुमार चौधरी ने पत्नी रिंकी चौधरी (सूचक के पुत्री) के सिर पर खंती से प्रहार कर हत्या कर दी. अदालत ने मामले में 24 जनवरी 2022 को मामले पर संज्ञान लिया. अभियुक्त के विरुद्ध 11 अप्रैल 2022 को भादवि की धारा 302 के तहत आरोप गठन कर विचारण सत्र वाद संख्या- 63/2022 प्रारंभ किया गया. इस दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में नाै लोगों की गवाही कराई गई. इसमें मृतिका की 11 वर्षीय पुत्री आशू चौधरी और आठ वर्षीय पुत्र आलोक की गवाही महत्वपूर्ण रही. हत्याभियुक्त घटना समय से ही जेल में बंद है. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि जिले में लंबित सभी गंभीर सत्रवादों को चिन्हित कर त्वरित न्याय निर्णय कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम आदि देव की अदालत ने पति को पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी. अदालत ने मामले में सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर बैंकर्स कॉलनी निवासी रमण कुमार चौधरी उर्फ डब्ल्यू कुमार चौधरी को भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार साह ने बताया कि दोषी के विरुद्ध उसके ससुर सह मृतिका के पिता नेहरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर निवासी नुनु मिश्र ने 25 जुलाई 2021 को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 25 जुलाई 2021 की सुबह दामाद रमन कुमार चौधरी ने पत्नी रिंकी चौधरी (सूचक के पुत्री) के सिर पर खंती से प्रहार कर हत्या कर दी. अदालत ने मामले में 24 जनवरी 2022 को मामले पर संज्ञान लिया. अभियुक्त के विरुद्ध 11 अप्रैल 2022 को भादवि की धारा 302 के तहत आरोप गठन कर विचारण सत्र वाद संख्या- 63/2022 प्रारंभ किया गया. इस दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में नाै लोगों की गवाही कराई गई. इसमें मृतिका की 11 वर्षीय पुत्री आशू चौधरी और आठ वर्षीय पुत्र आलोक की गवाही महत्वपूर्ण रही. हत्याभियुक्त घटना समय से ही जेल में बंद है. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि जिले में लंबित सभी गंभीर सत्रवादों को चिन्हित कर त्वरित न्याय निर्णय कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है.

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