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दरभंगा में इस दिन तक इंटरनेट सर्विस बंद, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

बिहार सरकार ने दरभंगा जिले में 48 घंटे के लिए तमाम सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट व मैसेजिंग सेवाओं पर रोक लगा दी है. रोक की यह अवधि 17 फरवरी की दोपहर दो बजे से 19 फरवरी की दोपहर दो बजे तक के लिए प्रभावी होगी.

बिहार सरकार ने दरभंगा जिले में 48 घंटे के लिए तमाम सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट व मैसेजिंग सेवाओं पर रोक लगा दी है. रोक की यह अवधि 17 फरवरी की दोपहर दो बजे से 19 फरवरी की दोपहर दो बजे तक के लिए प्रभावी होगी. सामाजिक सद्भाव बनाये रखने व अफवाहों को प्रसारित होने से रोकने को लेकर दरभंगा के डीएम और एसएसपी की अनुशंसा पर गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश शनिवार को जारी कर दिया.

इन सुविधाओं का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त अवधि में फेसबुक, ट्विटर, वाट्सअप, वी-चैट, टेलीग्राम आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा संदेशों का आदान-प्रदान नहीं हो सकेगा. सरकारी इंटरनेट व इंटरनेट आधारित सेवाओं पर यह रोक लागू नहीं होगी.

प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी हिंसा

दरअसल, शुक्रवार को शहर में सरस्वती मूर्ति के विसर्जन के दो दौरान दो गुटों में विवाद हो गया था. इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई थी. इसमें कई लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गये थे. हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी. सूचना मिलते ही डीएम राजीव रौशन, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी वहां पहुंच गये. थे. कई थाना की पुलिस पहुंच गयी. वरीय अधिकारियों ने मामले को नियंत्रित कर लिया. इस घटना के बाद से मौके पर पुलिस कैंप कर रही है.

Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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