हत्या मामले में चार दोषी, सजा 25 फरवरी को

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया है.
दरभंगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत ने मामले में आरोपित कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के चिगरी निवासी राम विनय यादव, घूरन यादव, विपिन यादव एवं विजय यादव को दोषी ठहराया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस की. उनके अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध पुरानी रंजिश को लेकर उसी गांव के प्रभु साह ने अपने भतीजा गौतम साह को गायब कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए 11 अक्तूबर 2015 को कुशेश्वरस्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप लगाया कि मृतक के पिता ने रामचन्द्र साह के मुकदमा में गवाही दी थी. इस रंजिश के कारण आरोपियों द्वारा 13 साल के गौतम साह को ले जाते हुए गवाहों ने देखा. गौतम अपनी मां को खेत में पानी देने गया था. वहां से मां के साथ पीछे- पीछे लौट रहा था. उसी समय पीछे से ही आरोपियों ने उसे गायब कर दिया था. दूसरे दिन सुबह में उसकी लाश नाला में मिली थी. अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में 29 नवंबर 2019 को आरोप गठन किया गया. तत्पश्चात अभियोजन की ओर से गवाही कराकर आरोपियों के दोष को साबित किया गया.
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