Darbhanga News: दरभंगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में हत्या मामले में पांच लोगों को दोषी करार दिया है. दोनों मामलों में दोषी अभियुक्तों की सजा अवधि निर्धारण के लिए 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गयी है. एपीपी रेणु झा ने बताया कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गोपीपट्टी गांव में 28 नवंबर 2020 की शाम बासुदेव मुखिया के पुत्र किशन मुखिया अपने चाचा सुखदेव मुखिया के सिर पर खंती से प्रहार कर जख्मी कर दिया. इसको लेकर बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई. मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया है. वहीं दूसरी ओर एपीपी विजय नारायण सिंह ने बताया कि जाले थाना के घोघराहा गांव में सड़क पर बाजा बजाने के विवाद में 20 अप्रैल 2022 को सीतामढी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र के रामपुर पचासी गांव के मंजीत सहनी, अजीत सहनी, रामबाबू सहनी और पच्चू मुखिया ने घोघराहा निवासी नितीश कुमार को पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई. मृतक के पिता निरसु दास ने इसे लेकर जाले थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बुधवार को अदालत ने हत्या के जुर्म में चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.
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