Darbhanga News: 97355 महिलाओं के नाम से स्कूटी का आरसी, डीएल महज 3607 के नाम

Edited by PRABHAT KUMAR
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Darbhanga News:शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक की महिलाएं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाती हैं.

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Darbhanga News: राजकुमार रंजन, दरभंगा. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक की महिलाएं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाती हैं. हर साल पंजीकृत होने वाली लगभग 25 फीसदी गाड़ियां महिलाओं के नाम दर्ज है. वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में महिलाएं बहुत पीछे हैं, जबकि महिलाओं के लिए अलग से काउंटर का फरमान है. जिला परिवहन विभाग के अनुसार बगैर लाइसेंस वाहन चलाने पर अधिकतम पांच हजार रुपये का जुर्माना है. चालक के पास डीएल नहीं है तो दुर्घटना होने की स्थिति में उन्हें बीमा क्लेम नहीं मिलता है. परिवहन विभाग का आंकड़ा बताता है कि वर्ष 2020 से 2025 के जून तक विभिन्न कंपनियों की 97 हजार 355 स्कूटी का निबंधन हुआ. वहीं महिलाओं व युवतियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी कम है. इन पांच वर्षों में एक लाख 27 हजार 950 पुरुषों के नाम डीएल जारी किया गया, जबकि महज 3607 महिला व युवतियां ने ही लाइसेंस बनवाये हैं. यह माना जा रहा है कि बाकी बगैर डीएल के स्कूटी चला रही हैं. जिम्मेदारों की अनदेखी भी इसका मुख्य कारण है. परिवहन कार्यालय में लाइसेंस प्रक्रिया के लिए महिलाओं की अलग से खिड़की तक नहीं है. सड़कों पर महिलाएं दो पहिया पर फर्राटा दिखती हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में काफी पीछे हैं. हर साल करीब डेढ़ लाख ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं. इनमें भारी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस शामिल नहीं हैं.

एक जनवरी से 31 दिसंबर तक पांच वर्षों में महिलाओं के नाम जारी डीएल व निबंधित स्कूटी

वर्ष – डीएल – निबंधित स्कूटी2020 – 716 – 158152021 – 766 – 142522022 – 774 – 164522023 – 617 – 195252024 – 528 – 204022025 – 206 – 10909

कहते हैं अधिकारी

सभी वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है. गाड़ी भले ही महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हो, लेकिन उनके लाइसेंस की संख्या बहुत कम है. छात्राएं, कामकाजी महिलाएं ही लाइसेंस बनवा रही हैं. इसके लिए अभिभावकों की सोच भी जिम्मेदार है. बगैर लाइसेंस वाहन चलाने पर अधिकतम पांच हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है. चालक के पास डीएल नहीं हो, तो दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा क्लेम उन्हें नहीं मिलता है. इसके लिए समय-समय पर विभाग की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. वाहन चलाने के लिए यातायात नियमों का पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है.

-विवेक कुमार पटेल, जिला परिवहन पदाधिकारी

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