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Darbhanga News: तीन हत्यारों को अदालत ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 23 Dec 2025 10:23 PM (IST)
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Darbhanga News: तीन हत्यारों को अदालत ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

Darbhanga News:स्थानीय व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को एक हत्या मामले का फैसला सुनाया गया.

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Darbhanga News: बिरौल. स्थानीय व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को एक हत्या मामले का फैसला सुनाया गया. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के झाझा गांव में हुई हत्या मामले की सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. सजा पाने वालों में कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के सिमरटोका निवासी त्रिवेणी महतो, मनोज पासवान व विलास महतो शामिल हैं. वहीं इसी मामले में नामजद अन्य अभियुक्त झाझा निवासी सियाराम यादव, अजय यादव व मनोज राय को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया. घटना वर्ष 2022 के सात दिसंबर की है, जब झाझा गांव में विनोद मुखिया की हत्या कर दी गयी थी. इस संबंध में मृतक की पत्नी रुना देवी ने कुशेश्वरस्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता बच्चा राय ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष व रिहा अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता रामचंद्र यादव ने बहस किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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