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Darbhanga News: बीके रोड में रास्ता खोलने का न्यायालय ने दिया आदेश

Updated at : 01 Dec 2025 10:16 PM (IST)
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Darbhanga News: बीके रोड में रास्ता खोलने का न्यायालय ने दिया आदेश

Darbhanga News:तीस वर्ष पुराने एक इजराय वाद में अपर सिविल जज संख्या 12 सलभ शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया है.

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Darbhanga News: दरभंगा. तीस वर्ष पुराने एक इजराय वाद में अपर सिविल जज संख्या 12 सलभ शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने वर्षों से लंबित इजरायबाद संख्या 2/1996 में आदेश पारित कर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त, जिला दंडाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि लक्ष्मीपुर मुहल्ला के रविन्द्र नारायण चौधरी के आवास के सामने खेसरा नम्वर 29496 पर 35×42 फीट की भूमि पर निगम द्वारा निर्मित दुकान को तोड़कर बीके रोड तक आने का रास्ता सुनिश्चित करें. विदित हो कि रविन्द्र नारायण चौधरी ने नगर निगम के विरुद्ध 12 फरवरी 1996 को पारित डिक्री का क्रियान्वयन कराने के लिए 29 मार्च 1996 को अदालत में इजराय वाद संख्या 02/1996 दर्ज कराया था. न्यायालय आदेश के उपरांत आवेदक ने दखल दिहानी के लिए पुलिस बल, दण्डाधिकारी एव बुलडोजर के लिए नजारत में शुल्क भी जमा किया था. न्यायालय से नियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर ने जांचोपरांत 21 नवंबर 2025 को प्रतिवेदन समर्पित किया कि डिक्री होल्डर के परिवार के लोगों को सड़क पर आने- जाने के लिये अवरोध हटाना समीचीन है. इसी मामले में अदालत ने आदेश पारित किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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