शराब कारोबार में दोषी करार, सजा पर सुनवाई 24 को
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Apr 2024 11:38 PM
उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव वार्ड नंबर 14 निवासी श्रवण नायक को शराब का अवैध व्यापार करने के आरोप में उत्पाद अधिनियम की धारा में दोषी करार दिया है.
दरभंगा. उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव वार्ड नंबर 14 निवासी श्रवण नायक को शराब का अवैध व्यापार करने के आरोप में उत्पाद अधिनियम की धारा में दोषी करार दिया है. आरोपित घटना के समय घटना समय से ही न्यायिक हिरासत में है. इस मामले में उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी अभय चंद्र पाठक ने बहस की. स्पेशल पीपी हरेराम साहु ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त को सजा की अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 24 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. साहु ने बताया कि मद्य निषेद्ध सदर की पुलिस ने आरोपित को 19 जुलाई 2022 को नौ लीटर नेपाली देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना में कांड दर्ज किया था. स्पेशल एपीपी उत्पाद पाठक ने अभियोजन पक्ष से तीन गवाहों की गवाही करायी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










