मधुबनी की अपहृता शबनम मामले की सीबीआइ जांच शुरू

Published at :25 Jan 2017 5:40 AM (IST)
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मधुबनी की अपहृता शबनम मामले की सीबीआइ जांच शुरू

दरभंगा : मधुबनी के स्टेडियम रोड वार्ड नंबर 22 भौवाड़ा निवासी नूर आलम की अपहृत पुत्री शबनम आरा मामले की जांच सीबीआइ ने शुरू कर दी है. हाइकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू की गयी है. सीबीआइ स्पेशल क्राइम ब्रांच के एसपी रोहित कपूर ने मधुबनी एसपी से एफआइआर की कॉपी मांगी है. जानकारी के […]

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दरभंगा : मधुबनी के स्टेडियम रोड वार्ड नंबर 22 भौवाड़ा निवासी नूर आलम की अपहृत पुत्री शबनम आरा मामले की जांच सीबीआइ ने शुरू कर दी है. हाइकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू की गयी है. सीबीआइ स्पेशल क्राइम ब्रांच के एसपी रोहित कपूर ने मधुबनी एसपी से एफआइआर की कॉपी मांगी है.

जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2006 में शबनम आरा का निकाह झंझारपुर वार्ड नंबर 11 लंगड़ा चौक निवासी मो. सयूम के पुत्र फिरोज अहमद के साथ हुआ था. शादी के बाद से ही ससुराल में शबनम को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. प्रताड़ना से परेशान होने पर शबनम मायके आ गयी थी. इसी बीच 26 जुलाई 2007 को देवर फैयाज अहमद शबनम को विदागरी करा कर ले गया. इसके बाद से शबनम से मायकेवालों का संपर्क नहीं हुआ. मायकेवालों के फोन करने पर भी कभी शबनम से बात नहीं करायी गयी. जब शबनम की कोई जानकारी नहीं मिली, तो उसके भाई मो.
मधुबनी की अपहृता
महताब आलम ने नगर थाने में दो नवंबर 2014 को धारा 498ए, 363, 368 व 34 भादवि के तहत कांड संख्या 431/14 दर्ज करायी. प्राथमिकी में पति फिरोज अहमद, देवर फैयाज अहमद, ससुर मो. सयूम, सास नसीमा खातून व ननदोई मो. नसीम पर दहेज प्रताड़ना व अपहरण का आरोप लगाया गया. सास नसीमा की मौत हो चुकी है. वहीं, ससुर मो. सयूम बेल पर हैं. ननदोई मो. नसीम कोर्ट में झूठा बयान देकर बेल ले चुका है. बेल लेने के लिए नसीम ने कोर्ट को झूठा बयान दे दिया कि शबनम अपने पति के साथ नीदरलैंड में सुखद जीवन व्यतीत कर रही है. इस पर कोर्ट ने उसे बेल दे दिया.
पीड़ित पक्ष ने हाइकोर्ट से लगायी गुहार
पीड़ित पक्ष ने हाइकोर्ट में केस किया. इसके बाद मामला गृह मंत्रालय के संज्ञान में आया. गृह मंत्रालय से बताया गया कि शबनम नाम की मधुबनी की कोई महिला नीदरलैंड नहीं गयी. इसके बाद हाइकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने के आदेश दिये. जांच के लिए सीबीआइ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने मधुबनी एसपी से एफआइआर की प्रमाणित कॉपी मांगी है. मधुबनी एसपी ने मामले को लेकर आइजी को सूचना दी है.
हाइकोर्ट ने सीबीआइ को दिया था जांच का आदेश
मधुबनी एसपी से मांगी गयी एफआइआर की कॉपी
अपहृता के नीदरलैंड में रहने की झूठी गवाही देकर ननदोई पहले
ही ले चुका है जमानत
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