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नाबालिग से गलत हरकत करने पर 20 वर्ष की सजा

Updated at : 08 May 2024 11:19 PM (IST)
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Darbhanga News :

मो. तबारक को 11 वर्षीय लड़की के साथ गलत काम करने के दोष में भादवि की धारा 376 एबी के तहत 20 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी.

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दरभंगा. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के बोआरिया निवासी मो. तबारक को 11 वर्षीय लड़की के साथ गलत काम करने के दोष में भादवि की धारा 376 एबी के तहत 20 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. पीड़िता को पांच लाख मुआवजा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बहस किया. पराजित के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध पीड़िता पर लैंगिक हमला से संबंधित कई गंभीर आरोप लगाते हुए आठ अगस्त 2020 को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में 16 मई 2021 को आरोप गठन किया गया. आरोप गठन के पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से 11 लोगों ने गवाही दी. अभियुक्त 25 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया. उसी समय से न्यायिक हिरासत में है. अदालत ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों व प्रदर्शों के आधार पर उभयपक्ष की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी पाया था. आज सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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