दरभंगा : नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के एक मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को अनोखी शर्त पर जमानत दी है. आरोपितों को जेल से बाहर निकलने पर लगातार 15 दिनों तक छात्रा से माफी मांगनी होगी तथा स्थानीय स्कूल में साफ-सफाई करनी होगी.
व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने आरोपितों द्वारा स्कूल में किये गये साफ-सफाई कार्य का 15 दिनों बाद प्रधानाध्यापक को अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा है. साथ ही प्रधानाध्यापक को स्कूल की छात्राओं को जागरूक करने की सलाह दी गयी है.
मालूम हो कि 17 नवंबर को छेड़खानी को लेकर कमतौल थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसमें कहा गया था कि अहियारी उत्तरी निवासी हसमत खां, अकबर, अफजल एवं अमलेश कुमार ने छात्रा के साथ छेड़खानी की है. छात्रा को खींच कर बागीचे में ले गये. पीछे से आ रही लड़कियों द्वारा शोर मचाये जाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने चारों लड़कों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. इनमें से तीन आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान एडीजे ने सशर्त जमानत दे दी.