पूर्व प्रमुख मुन्नी देवी को भी आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :08 Mar 2018 5:38 AM (IST)
विज्ञापन

गत 26 फरवरी को कोर्ट ने दिया था हिरासत में लेने का आदेश 86 पन्ने का जजमेंट दरभंगा : बहेड़ी इंजीनियर हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रुपेश देव की अदालत ने दस आरोपितों को दोषी पाया, उसमें बहेड़ी की तत्कालीन प्रमुख मुन्नी देवी का भी नाम शामिल था. जमानत पर चल […]
विज्ञापन
गत 26 फरवरी को कोर्ट ने दिया था हिरासत में लेने का आदेश
86 पन्ने का जजमेंट
दरभंगा : बहेड़ी इंजीनियर हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रुपेश देव की अदालत ने दस आरोपितों को दोषी पाया, उसमें बहेड़ी की तत्कालीन प्रमुख मुन्नी देवी का भी नाम शामिल था. जमानत पर चल रही मुन्नी देवी का बंध पत्र खंडित कर दिया था. उसे उसी दिन न्यायिक हिरासत में फिर से भेज दिया गया था. बुधवार को सुनाई गयी सजा में पूर्व प्रमुख को भी उम्र कैद की सजा सुनायी गयी. सनद रहे कि मुन्नी देवी घटना के समय बहेड़ी की प्रखंड प्रमुख थी. पुलिसिया जांच के क्रम में इनकी संलिप्तता सामने आयी थी. इसके बाद पुलिस ने मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर लिया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




