गत 26 फरवरी को कोर्ट ने दिया था हिरासत में लेने का आदेश
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पूर्व प्रमुख मुन्नी देवी को भी आजीवन कारावास
गत 26 फरवरी को कोर्ट ने दिया था हिरासत में लेने का आदेश 86 पन्ने का जजमेंट दरभंगा : बहेड़ी इंजीनियर हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रुपेश देव की अदालत ने दस आरोपितों को दोषी पाया, उसमें बहेड़ी की तत्कालीन प्रमुख मुन्नी देवी का भी नाम शामिल था. जमानत पर चल […]
86 पन्ने का जजमेंट
दरभंगा : बहेड़ी इंजीनियर हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रुपेश देव की अदालत ने दस आरोपितों को दोषी पाया, उसमें बहेड़ी की तत्कालीन प्रमुख मुन्नी देवी का भी नाम शामिल था. जमानत पर चल रही मुन्नी देवी का बंध पत्र खंडित कर दिया था. उसे उसी दिन न्यायिक हिरासत में फिर से भेज दिया गया था. बुधवार को सुनाई गयी सजा में पूर्व प्रमुख को भी उम्र कैद की सजा सुनायी गयी. सनद रहे कि मुन्नी देवी घटना के समय बहेड़ी की प्रखंड प्रमुख थी. पुलिसिया जांच के क्रम में इनकी संलिप्तता सामने आयी थी. इसके बाद पुलिस ने मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर लिया था.
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