दरभंगा : बहेड़ी दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में कोर्ट ने संतोष झा व मुकेश पाठक सहित सभी दस दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रुपेश देव की कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहते हुए कहा कि यह समाज के प्रति अपराध है. उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की.
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संतोष झा व मुकेश पाठक सहित सभी को उम्रकैद
दरभंगा : बहेड़ी दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में कोर्ट ने संतोष झा व मुकेश पाठक सहित सभी दस दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रुपेश देव की कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. अभियोजन […]
वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष के अधिवक्ता कौशर इमाम हाशमी व प्रकाश स्वरूप सिंह ने दोषियों को कम सजा देने की मांग की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया. 86 पन्नों के निर्णय में अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने दोषी संतोष झा को भादवि की धारा 302/109 में उम्रकैद एवं बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
वहीं, भादवि की धारा 387/109 में सात वर्ष कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह सश्रम कारावास, धारा 120(बी) में आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने मुकेश पाठक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास
संतोष झा व मुकेश
व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. राशि नहीं देने पर एक वर्ष सश्रम कारावास, धारा 387/109 में सात वर्ष कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर छह माह सश्रम कारावास, व 120(बी) के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थदंड और अर्थदंड नही देने पर एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं, आर्म्स एक्ट की धारा 27(2) में दस वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार अर्थदंड और अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की कोर्ट ने सुनायी सजा
कोर्ट ने सभी पर जुर्माना भी लगाया
कोर्ट में सुरक्षा के थे पुख्ता प्रबंध
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दोषियों को सुनायी गयी सजा
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