गैरलाइसेंसी दुकानदार नहीं बेच सकेंगे पटाखे

Published at :12 Oct 2017 1:34 PM (IST)
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गैरलाइसेंसी दुकानदार नहीं बेच सकेंगे पटाखे

दरभंगा : दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से पटाखों की बिक्री पर प्रशासन की ओर से नजर रखी जायेगी. रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक पटाखा फोड़ना वर्जित रहेगा. बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये व्यक्तियों द्वारा पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु एवं कड़ी निगरानी व नियमित जांच […]

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दरभंगा : दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से पटाखों की बिक्री पर प्रशासन की ओर से नजर रखी जायेगी. रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक पटाखा फोड़ना वर्जित रहेगा.

बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये व्यक्तियों द्वारा पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु एवं कड़ी निगरानी व नियमित जांच के लिए डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने जांच टीम का गठन किया है. तीनों एसडीओ, एसडीपीओ, अग्निशमन पदाधिकारी, नगर निगम के प्रबंधक, नगर परिषद बेनीपुर, सभी बीडीओ एवं सीओ को वैध अनुज्ञप्तिधारकों की सूची सौंप दी गयी है. इन सभी को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखा का भंडारण एवं बिक्री करने वाले दुकानदारों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है.

तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने पर लगी रोक : दरभंगा . दीपावली एवं छठ पर्व में विधि-व्यवस्था संधारण एवं लोक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी आवाज वाले पटाखों की बिक्री एवं उसे फोड़ने पर डीएम ने रोक लगा दी है. डीएम ने आदेशित किया है कि घनी आबादी वाले जगहों पर ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग अथवा भंडारण किसी भी स्थिति में न हो. वैध बिक्रेताओं को आदेश दिया गया है कि वे इसका दृढ़ता से अनुपालन करें. दोषी पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी.

गलियों एवं संकीर्ण बाजारों में अथवा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति पटाखा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तिधारी है, वे इसका भंडारण अपने निवास गृहों में नहीं कर निर्धारित बिक्री स्थानों पर ही करें. साथ ही बिक्री के स्थानों पर सोडा एसिड टाईप के कम से कम दो पोर्टेबुल अग्निशामक यंत्र जरूर रखें. पटाखे का प्रयोग शांति क्षेत्र तथा अस्पताल, न्यायालय परिसर, धार्मिक स्थल, सड़क एवं प्रशासन द्वारा घोषित साईलेंस जोन में नहीं किया जा सकता है.

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