संचालकों के खिलाफ गिरफ्तारी व कुर्की जब्ती वारंट जारी
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31 चिमनी मिल संचालकों से 21.45 लाख की होगी वसूली
संचालकों के खिलाफ गिरफ्तारी व कुर्की जब्ती वारंट जारी नीलाम पत्र पदाधिकारी ने वसूली को ले एसएसपी को लिखा पत्र दरभंगा : जिला के 31 चिमनी संचालकों पर गिरफ्तारी एवं कुर्की-जब्ती वारंट नीलाम पत्र पदाधिकारी ने जारी किया है. साथ ही आरोपी संचालकों से खनन मद की 21 लाख 45 हजार 175 रुपये की राशि […]
नीलाम पत्र पदाधिकारी ने वसूली को ले एसएसपी को लिखा पत्र
दरभंगा : जिला के 31 चिमनी संचालकों पर गिरफ्तारी एवं कुर्की-जब्ती वारंट नीलाम पत्र पदाधिकारी ने जारी किया है. साथ ही आरोपी संचालकों से खनन मद की 21 लाख 45 हजार 175 रुपये की राशि वसूल के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचित किया गया है. खनन विभाग ने निबंधन राशि वसूल के लिए चिमनी संचालकों को नोटिस जारी की थी. बावजूद संचालकों ने इस मद की राशि जमा नहीं की. कई वर्ष बीत जाने के बाद तत्कालीन खनन पदाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2015- 16 में नीलाम पत्र वाद दायर किया था. इसी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है.
इन लोगों ने चिमनी चलाने से पूर्व खनन विभाग से निबंधन कराया था, परंतु निबंधन राशि जमा नहीं की थी. नीलाम पत्र पदाधिकारी रमेश चन्द्र चौधरी एडीएम ने खनन विभाग की शिकायत पर यह आदेश जारी किया है.
इन लोगों पर की गयी कार्रवाई
चिमनी संचालक व बिरौल थाना के सुपौल बाजार निवासी सोनू कुमार पूर्वे, बहेरा थाना के माधोपुर निवासी गणेश प्रसाद यादव, विश्वविद्यालय थाना के राजकुमारगंज निवासी राजकुमार होइयानी, सदर थाना के मुड़िया निवासी नेमतुल्ला, बहेरा थाना के पकटोल निवासी इंद्रकुमार पाठक, सदर थाना के बासुदेवपुर निवासी अशोक कुमार यादव, कुशेश्वरस्थान के उजमा निवासी राम अवतार राय, इसी थाना क्षेत्र के सिमराहा निवासी मनोज यादव, लडनी निवासी बच्चा प्रसाद यादव, बहेरा थाना के सहुना निवासी रविंद्र यादव शामिल हैं. कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के चिंगारी निवासी जय देव यादव, हायाघाट थाना क्षेत्र के पौराम निवासी सुशील यादव, बहेरा थाना क्षेत्र के विश्वनाथपुर निवासी मो. खली कुज्मा, बिरौल थाना के बिरौल निवासी बैजनाथ पूर्वे, सकतपुर थाना के देवना निवासी रामपुकार यादव, जाले थाना के मुरैठा निवासी बृजेश कुमार झा, इसी थाना क्षेत्र के राढी निवासी सुबोध प्रसाद, प्रमोद प्रसाद तथा विनोद कुमार पर भी कार्रवाई की गयी है.
वित्तीय वर्ष 2015 16 से पूर्व निबंधन लेने के समय सिर्फ आवेदन के साथ प्रमाण पत्र लिया जाता था. प्रमाण पत्र लेने के उपरांत चिमनी संचालकों द्वारा निबंधन की राशि जमा की जाती थी. चिमनी चलाने के बावजूद कई संचालकों ने निबंधन की राशि जमा नहीं की. इन्ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
रमेशचंद्र चौधरी,
एडीएम सह नीलाम पत्र पदाधिकारी
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