चार लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा

Published at :30 Apr 2017 5:12 AM (IST)
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चार लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा

बेतिया : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए चार लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. सजायाफ्ता हृदया यादव, मूरत यादव, योद्धा यादव और साधु यादव साठी थाना के मुसहरी गांव के निवासी हैं.वर्ष 1996 में चनपटिया थाना क्षेत्र के मोतीपुर में युवक दीपू साह को […]

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बेतिया : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए चार लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. सजायाफ्ता हृदया यादव, मूरत यादव, योद्धा यादव और साधु यादव साठी थाना के मुसहरी गांव के निवासी हैं.वर्ष 1996 में चनपटिया थाना क्षेत्र के मोतीपुर में युवक दीपू साह को गोली मारकर जख्मी करने का आरोप था.

मामले में चनपटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अनुसंधान के दौरान आरोपितों पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसी मामले में भादवि की धारा 324 के तहत दोषी पाते हुए न्यायालय ने चारों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है.

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