तस्कर को 10 वर्ष का कारावास

Published at :18 Feb 2016 5:19 AM (IST)
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तस्कर को 10 वर्ष का कारावास

बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए दस वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा प्राप्त तस्कर नंदू खटीक ठकराहां थाने के बलुअहवा गांव का रहने वाला है. विशेष लोक अभियोजक […]

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बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए दस वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा प्राप्त तस्कर नंदू खटीक ठकराहां थाने के बलुअहवा गांव का रहने वाला है. विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि ठकराहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बलुअहवा के नंदू खटीक के घर मे नेपाली गांजा छुपा कर रखा गया है.

इस सूचना पर थानाध्यक्ष जफर जावेद खां ने सशस्त्र बल के साथ नंदू खटीक के घर छापेमारी किया. पुलिस को देख कर नंदू पीछे के रास्ते से भाग गया. उसके बाद तलाशी के दौरान पूर्व दिशा के पक्का मकान में छुपा कर रखा दो बोरा में 20 किलो गांजा बरामद किया गया. इस संबंध में ठकराहां थाना कांड संख्या 107/2010 दर्ज किया गया था. न्यायालय ने इसी मामले में नंदू को एनडीपीएस की धारा 22सी के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष कठोर कारावास व एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की चूक पर नंदू को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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