रामू झा हत्याकांड में संजय मिश्र की जमानत याचिका खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :30 Apr 2015 1:41 AM (IST)
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बेतिया : अधिवक्ता पुत्र रामू झा हत्याकांड में मुख्य आरोपी संजय मिश्र की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसकी जानकारी अधिवक्ता सुशील झा ने दी. उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में 22 अप्रैल को न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में संजय के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद […]
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बेतिया : अधिवक्ता पुत्र रामू झा हत्याकांड में मुख्य आरोपी संजय मिश्र की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसकी जानकारी अधिवक्ता सुशील झा ने दी.
उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में 22 अप्रैल को न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में संजय के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने संजय का जमानत खारिज कर दी. पूर्व में इसी मामले में आरोपी आलोक झा का जमानत हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है.
वर्ष 2013 में नगर के स्टेशन चौक पर रामू झा की हत्या दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार कर दी थी. इस घटना के बाद अधिवक्ता सुशील झा के छोटे पुत्र विजय कुमार झा के आवेदन पर सात लोगों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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