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तस्कर इंद्रजीत को 10 व बाबूलाल को पांच वर्ष की सजा

बेतिया : गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार इंद्रजीत यादव व बाबूलाल पासवान को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनायी. चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्र ने इंद्रजीत यादव को धारा 22 सी के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. […]

बेतिया : गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार इंद्रजीत यादव व बाबूलाल पासवान को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनायी. चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्र ने इंद्रजीत यादव को धारा 22 सी के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. बाबूलाल पासवान को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 बी के तहत पांच वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. दोनों तस्कर कंगली थाने के दाब टांड़ मझरिया के रहने वाले है.
विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि 6 दिसंबर 2009 को इंद्रजीत व बाबूलाल के घर पर पुलिस छापेमारी कर गांजा के साथ गिरफ्तार की. इस संबंध में कंगली के पूर्व थानाध्यक्ष प्रियव्रत ने थाना कांड संख्या 28/2009 दर्ज करायी थी. इसी मामले में न्यायालय ने यह फैसलासुनाया है.

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