किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में एक को 20 वर्ष की सजा
Updated at : 05 Feb 2020 12:49 AM (IST)
विज्ञापन

बेतिया : किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुुमार ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे दो वर्ष अतिरिक्त […]
विज्ञापन
बेतिया : किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुुमार ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
साथ ही न्यायाधीश ने अर्थदंड की आधी राशि 50 हजार रुपये का भुगतान पीड़ित के पक्ष में करने का आदेश दिया है और बची 50 हजार की राशि सरकारी कोष में जमा की जायेगी. सजायाफ्ता प्रदीप महतो मझौलिया थाना के रतनमाला का रहनेवाला है. वहीं एक अन्य आरोपित भेखरी महतो को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है.
विशेष लोक अभियोजक वेदप्रकाश द्विवेदी ने बताया कि 21 अगस्त 2018 को रात्रि 11 बजे किशोरी अपने कमरे में अकेली सोयी थी. उसकी मां मर चुकी है.
उसके पिता रात्रि में बेतिया रिक्शा चलाने गये हुए थे. इसका फायदा उठाकर सुगन महतो, धनीलाल महतो और प्रदीप महतो घर में फाटक खोलकर घुस गये और तीनों ने जबरदस्ती किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के हो-हल्ला करने पर ग्रामीणों ने एक आरोपित सुगन महतो को पकड़ लिया. जिसको बाद में सुदामा महतो, सुरेश महतो तथा भेखरी महतो ने हरवे हथियार से लैस होकर आये और सुगन महतो को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराकर ले गये.
इस संबंध में पीड़िता के आवेदन पर मझौलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसी मामले में छह लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने सभी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.
छह अभियुक्तों में से दो अभियुक्त का विचारण पूरा करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनायी है. जबकि चार अभियुक्तों का विचारण न्यायालय में लंबित है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




